पंजाब के गांव में ग्राम पंचायत द्वारा प्रवासियों को बहिष्कृत करने की खबर झूठी, गठित समिति सुनिश्चित करे कि ऐसी कोई घटना न हो: हाईकोर्ट
Shahadat
2 Sept 2024 3:28 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि "ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से प्रवासियों को बहिष्कृत करने के संबंध में खबर झूठी है," हालांकि गठित समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी कोई घटना न हो।
चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा,
"खरड़ के उपमंडल मजिस्ट्रेट द्वारा गठित पांच सदस्यों की समिति को न केवल प्रवासियों की सुरक्षा, सम्मान, जीवन और स्वतंत्रता के पहलू पर विचार करना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवासी उस स्थान के निवासियों के समाज में घुलमिल जाएं और बहिष्कार की ऐसी कोई घटना न हो।"
अदालत ने कहा,
"यह उम्मीद करना उचित है कि गांव के मूल निवासियों के साथ-साथ प्रवासियों को भी साथ-साथ रहना चाहिए। दोनों समुदायों को पूर्ण और शांतिपूर्ण समाज बनाने के लिए एक-दूसरे की आवश्यकता है।"
न्यायालय जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मुंधो संगतियान गांव, तहसील खरार, जिला एसएएस नगर की ग्राम पंचायत की कथित "मनमानी और गैरकानूनी कार्रवाइयों" के खिलाफ निर्देश देने की मांग की गई, जिसने प्रवासी मजदूरों को गांव में रहने, आम संसाधनों का उपयोग करने और स्थानीय दुकानों तक पहुंचने से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था।
याचिका में कहा गया,
"यह प्रस्ताव लगभग 300 प्रवासी नागरिकों को प्रभावित करता है, नस्लीय घृणा और सामाजिक बहिष्कार को बढ़ावा देता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।"
याचिका में 01 अगस्त को प्रकाशित रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि पंचायत के प्रस्ताव में निर्दिष्ट किया गया कि प्रवासियों को गांव में किराये के आवास से वंचित किया जाएगा। मौजूदा प्रवासी निवासियों को गांव खाली करने के लिए कुछ दिनों की समय-सीमा दी गई है। रिपोर्टों के अनुसार, वर्तमान में गांव में पांच परिवार किराए पर घर ले रहे हैं, जिनमें लगभग 15 से 20 व्यक्ति शामिल हैं।
हालांकि, नोटिस जारी करने के बाद पंजाब सरकार ने मोहाली के खरड़ के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट गुरमंदर सिंह द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया, जिसमें खुलासा किया गया कि मुलनुर गरीबदास के पुलिस उपाधीक्षक द्वारा संबंधित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। पाया गया कि "ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया।"
अदालत ने कहा,
"यह झूठी अखबारी रिपोर्ट प्रतीत होती है।"
पंजाब सरकार ने मामले की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रवासियों की सुरक्षा, सम्मान, जीवन और स्वतंत्रता को खतरे में न डाला जाए, पांच अधिकारियों यानी पुलिस उपाधीक्षक; तहसीलदार खरड़, नायब तहसीलदार, माजरी/घरुआन; कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, खरड़/कुराली/घरुआन/नवां गोअन (शहरी क्षेत्र के लिए) और ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी, खरड़/माजरी (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) की एक समिति भी गठित की।
उपरोक्त के आलोक में याचिका का निपटारा किया गया।
केस टाइटल: वैभव वत्स बनाम पंजाब राज्य और अन्य