NDPS Act | जिस तरह आरोपी को FIR में आरोपी बनाया जाता है, वह गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका पर फैसला सुनाते समय प्रासंगिक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
Amir Ahmad
11 Jan 2025 12:24 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि NDPS Act के तहत अग्रिम जमानत पर फैसला सुनाते समय याचिकाकर्ता को किस तरह से आरोपित किया गया, या फंसाया गया, यह देखा जाना आवश्यक है।
जस्टिस सुमीत गोयल ने स्पष्ट किया,
"सह-आरोपी द्वारा किए गए प्रकटीकरण कथन का अंतिम साक्ष्य मूल्य और स्वीकार्यता ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आती है। कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार ट्रायल के दौरान इसका फैसला किया जाना चाहिए। अग्रिम जमानत के लिए याचिका पर फैसला सुनाते समय यह अदालत उन परिस्थितियों से अनजान नहीं रह सकती, जिसके तहत याचिकाकर्ता को आरोपित किया गया, या फंसाया गया, जिसमें आरोपों की प्रकृति, याचिकाकर्ता को अपराध से जोड़ने वाले साक्ष्य और साथ ही कथित अपराध के कमीशन में याचिकाकर्ता को दी गई विशिष्ट भूमिका शामिल है।"
इन कारकों की प्रथम दृष्टया जांच यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग या गलत दिशा में उपयोग न हो। ये टिप्पणियां BNSS, 2023 की धारा 482 के तहत ड्रग्स मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं, जिसमें याचिकाकर्ता को NDPS Act की धारा 21 (बी), 61-85 (धारा 29 NDPS Act बाद में जोड़ा गया) के तहत अग्रिम जमानत दी गई।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता और सह-आरोपी (जिससे कथित तौर पर प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया) के बीच कोई संबंध या संपर्क नहीं है। याचिकाकर्ता को केवल सह-आरोपी के प्रकटीकरण बयान के आधार पर आरोपी बनाया जाना चाहिए, जिससे कथित तौर पर प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया।
प्रस्तुतियों का विश्लेषण करने और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की श्रृंखला का उल्लेख करने के बाद पीठ ने कहा कि यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि जांच के प्रारंभिक चरण में जब जांच अभी भी जारी है तो न्यायालय को संयम बरतना चाहिए और अब तक एकत्र किए गए साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच करने से बचना चाहिए।
न्यायालय ने कहा,
“जांच की प्रक्रिया गतिशील है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, साक्ष्य विकसित हो सकते हैं या उनकी पुष्टि हो सकती है। चूंकि अग्रिम जमानत व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है। इसलिए अदालतों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और न्याय के प्रभावी प्रशासन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ जांच के बीच संतुलन बनाने के लिए बाध्य किया जाता है।”
जस्टिस गोयल ने कहा कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को केवल सह-आरोपी द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के आधार पर संबंधित FIR में आरोपी के रूप में आरोपित करने की मांग की गई, जिसके पास से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद हुआ। अभियोजन पक्ष के अनुसार याचिकाकर्ता को संबंधित प्रतिबंधित पदार्थ से जोड़ने के लिए कोई अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं है।
न्यायालय ने कहा,
“इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। सह-आरोपी द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथन की सत्यता और महत्व को मुकदमे के समय पूरी तरह परखा जाएगा।”
न्यायाधीश ने कहा कि इसे याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने से मना करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब याचिकाकर्ता न्यायालय द्वारा पहले दी गई अंतरिम सुरक्षा के तहत जांच में शामिल हो चुका हो।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि NDPS Act के तहत दो अन्य मामलों में आरोपी की संलिप्तता, अपने आप में संबंधित FIR के आधार पर उसे अग्रिम जमानत देने से मना करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं होगी खासकर तब जब याचिकाकर्ता संबंधित FIR में अग्रिम जमानत देने के लिए गुण-दोष के आधार पर मामला बनाने में सक्षम हो।
केस टाइटल: आशु बनाम पंजाब राज्य