हाईकोर्ट ने पंजाब चुनाव आयुक्त को नगर निगम चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया

Praveen Mishra

3 Dec 2024 5:37 PM IST

  • हाईकोर्ट ने पंजाब चुनाव आयुक्त को नगर निगम चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार (3 दिसंबर) को पंजाब चुनाव आयुक्त को राज्य में नगर निगम चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 15 दिन का और समय दिया।

    यह घटनाक्रम चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अदालत के निर्देश का पालन नहीं करने के लिए अधिकारी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर आया है।

    42 नगर परिषदों और नगर पंचायतों को चुनाव का इंतजार है। कुछ नगरपालिकाओं में चार साल से चुनाव नहीं हुए हैं।

    भोजनावकाश से पहले के सत्र में न्यायालय ने निर्वाचन आयुक्त को तलब कर पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद कोई अधिसूचना क्यों जारी नहीं की गई ।

    जस्टिस हरकेश मनुजा अवमानना याचिका को पुनर्जीवित करने के लिए एक आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे, मुख्य अवमानना याचिका का निपटारा करने के बाद कहा गया था कि यदि 15 दिनों के भीतर पंजाब नगरपालिका चुनावों को अधिसूचित करने के लिए 11 नवंबर को पारित सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया जाता है, तो अवमानना याचिका को पुनर्जीवित किया जा सकता है।

    भोजनावकाश के बाद के सत्र में राज्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से पेश वकील ने अदालत को अवगत कराया कि चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना तैयार है और आठ दिसंबर तक प्रकाशित की जाएगी।

    इस पर पीठ ने मौखिक टिप्पणी की, ''हम उन्हें 15 दिन का समय देंगे। इस बीच चीजें ठीक हो जाएंगी।

    हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर को पंजाब के राज्य चुनाव आयोग और पंजाब सरकार को परिसीमन की नई कवायद किए बिना 15 दिनों के भीतर नगरपालिका चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक रिट जारी की थी।

    सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था।

    पीठ ने कहा, ''सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम राज्य चुनाव आयोग, पंजाब और पंजाब राज्य को दो सप्ताह के भीतर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने और उसके बाद आठ सप्ताह के भीतर इसे पूरा करने का निर्देश देते हैं। कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा,"

    अवमानना याचिका को पुनर्जीवित करने के लिए आवेदन में कहा गया है कि पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए विस्तार के भीतर चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित नहीं किया है, जो 26 नवंबर को समाप्त हो गया था।

    Praveen Mishra

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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