विवाह के बाहर सहमतिपूर्ण शारीरिक संबंध 'अनैतिक', लेकिन यह विवाह के झूठे वादे पर किया गया बलात्कार नहीं: P&H हाईकोर्ट

Avanish Pathak

26 Aug 2025 3:13 PM IST

  • विवाह के बाहर सहमतिपूर्ण शारीरिक संबंध अनैतिक, लेकिन यह विवाह के झूठे वादे पर किया गया बलात्कार नहीं: P&H हाईकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि विवाह के बाहर शारीरिक संबंध के लिए किसी महिला की ओर से दी गई सहमति 'अनैतिक' है, हालांकि यह विवाह के झूठे वादे पर किए गए बलात्कार का अपराध नहीं है। कोर्ट ने एक विवाहित महिला की ओर से दायर बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया है। महिला ने विवाह के झूठे वादे के आधार पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

    जस्टिस शालिनी सिंह नागपाल ने कहा,

    “जब एक पूर्णतः परिपक्व विवाहित महिला विवाह के वादे पर यौन संबंध बनाने के लिए सहमति देती है और ऐसी गतिविधि में लिप्त रहती है तो यह केवल चरित्र हीनता, अनैतिकता और विवाह संस्था की अवहेलना का कृत्य है, न कि तथ्यों की गलत धारणा द्वारा प्रलोभन का कृत्य। ऐसे किसी भी मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 90 का प्रयोग किसी महिला के कृत्य और दूसरी महिला के आपराधिक दायित्व को क्षमा करने के लिए नहीं किया जा सकता।”

    न्यायालय ने कहा कि विवाह के लिए प्रलोभन तब समझ में आता है जब ऐसा किसी अविवाहित महिला को दिया जाता है। निस्संदेह, अभियोक्ता एक विवाहित महिला थी, हालांकि उसने दावा किया कि वह एक सुखी वैवाहिक जीवन में थी और अपने पति से तलाक लेने की प्रक्रिया में थी।

    अदालत ने कहा, "अभियोक्ता का यह दावा पहली नज़र में झूठा है, क्योंकि उसने स्वीकार किया है कि वह अपने ससुराल वालों के साथ रह रही थी और उसने अपने पति के खिलाफ तलाक की याचिका सहित किसी भी तरह का मुकदमा नहीं चलाया।"

    यह देखते हुए कि अपीलकर्ता द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान 55-60 बार यौन संबंध बनाने के उसके बयान में तारीखों और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों का अभाव स्पष्ट है, अदालत ने कहा कि उसने स्वीकार किया है कि वर्ष 2012-13 में 55-60 बार शारीरिक संबंध उसके ससुराल में बने थे।

    पीठ ने कहा,

    "स्पष्ट रूप से, अभियोक्ता अपीलकर्ता के साथ दो साल से अधिक समय तक सहमति से संबंध में थी, इस दौरान वह अपने पति के साथ विवाहित रही। इस तथ्य के मद्देनजर, उसका यह दावा कि अपीलकर्ता ने उससे शादी करने का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बलात्कार किया, अपने आप में झूठा और अस्वीकार्य है।"

    न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि,

    "अभियोक्ता कोई भोली-भाली, मासूम, शर्मीली युवती नहीं थी जो अपने आवेगपूर्ण निर्णयों के परिणामों का आकलन न कर सके। वह एक वयस्क महिला थी, दो बच्चों की मां थी और अपीलकर्ता से दस साल बड़ी थी।"

    अदालत ने आगे कहा, "वह इतनी समझदार थी कि उन अनैतिक कृत्यों के परिणामों को समझ सकती थी जिनके लिए उसने अपनी शादी के दौरान सहमति दी थी।"

    अदालत भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषसिद्धि और 9 साल के कठोर कारावास की सजा के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी।

    अभियोक्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि वह एक गृहिणी है और उसके अपने पति, जो भारतीय सेना में कार्यरत थे, के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण थे। तनावपूर्ण संबंधों के कारण, उसके पति के साथ तलाक की बातचीत चल रही थी। यह आरोप लगाया गया कि उसने शादी का झूठा वादा करके अपीलकर्ता के साथ घनिष्ठता विकसित की।

    दोषी ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने सीआरपीसी की धारा 225 के प्रावधानों को दरकिनार कर दिया, जिसके कारण पूरा मुकदमा दूषित हो गया। यह तर्क दिया गया कि प्रत्येक सत्रीय सुनवाई में, भले ही वह किसी निजी शिकायत से उत्पन्न हुई हो, केवल लोक अभियोजक, जो मामले का प्रभारी होता है, ही उसे चलाने का अधिकार रखता है। वर्तमान मामले में धारा 225 और 301(2) सीआरपीसी के प्रावधानों की पूरी तरह से अनदेखी की गई।

    गुण-दोष के आधार पर, यह तर्क दिया गया कि विवाहित अभियोक्ता को अपीलकर्ता द्वारा विवाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता था। वास्तव में, अभियोक्ता अपने अर्धसैनिक बल में कार्यरत पति के साथ विश्वासघात कर रही थी और उसने अपीलकर्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे।

    धारा 225 सीआरपीसी के अनुपालन न करने के तर्क को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा,

    "यह ऐसा मामला नहीं है जहां अपीलकर्ता को अपना बचाव करने का पूरा और उचित अवसर नहीं दिया गया हो। इसलिए, इस न्यायालय की राय में, लोक अभियोजक द्वारा मामले की पैरवी न करना, मुकदमे को निष्प्रभावी करने के लिए पर्याप्त गंभीर अवैधता नहीं मानी जानी चाहिए।"

    गुण-दोष के आधार पर, प्रस्तुतियों की जांच के बाद न्यायालय ने यह राय व्यक्त की कि, "अपीलकर्ता स्पष्ट रूप से विवाह के आश्वासन पर उसे अंतरंगता के लिए प्रेरित करने की स्थिति में नहीं था, वह भी उसके अपने ससुराल में जहां उसके ससुराल वाले और बच्चे भी मौजूद होते। यह दावा कि अपीलकर्ता ने विवाह के वादे के आधार पर उसे यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया और उसके साथ बलात्कार किया, पूरी तरह से गलत है।"

    न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि,

    "यह स्पष्ट रूप से सहमति से बने रिश्ते के बिगड़ने का मामला है और इसे अपीलकर्ता से बदला लेने के लिए आपराधिक कानून लागू करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। हालांकि अपीलकर्ता को वास्तविक स्थिति में पूरी तरह से निर्दोष नहीं माना जा सकता, फिर भी सहमति पर आधारित ऐसे रिश्ते को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत लगाए गए गंभीर आरोप का आधार नहीं बनाया जा सकता।"

    उपरोक्त के आलोक में, न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया।

    Next Story