मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी वारंट में लिखा "राज्य फरार", पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विवेक का प्रयोग न करने पर अफसोस जताया, उद्घोषणा आदेश को रद्द किया
LiveLaw News Network
20 Sept 2024 3:46 PM IST
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि यह "विवेकपूर्ण सोच का पूर्ण अभाव" था, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी वारंट (गलत प्रावधान के तहत) जारी करने के बाद जारी उद्घोषणा आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मजिस्ट्रेट ने आरोपी के नाम के बजाय "राज्य फरार हो गया है" लिखा था।
वारंट तामील करने वाले अधिकारी ने गिरफ्तारी वारंट को उद्घोषणा मानते हुए दीवार पर चिपका दिया और मजिस्ट्रेट को वापस रिपोर्ट दी कि आरोपी नहीं मिल रहा है, और इस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने उद्घोषणा कार्यवाही शुरू की। हालांकि न्यायालय ने पाया कि गिरफ्तारी वारंट धारा 82 सीआरपीसी के तहत जारी किया गया था।
न्यायाधीश ने कहा, "किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का वारंट दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 70 के तहत न्यायालय द्वारा जारी किया जाना आवश्यक है। जबकि, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 के तहत न्यायालय द्वारा की जानी आवश्यक है। संहिता की ये दोनों धाराएं अलग-अलग परिस्थितियों में काम करती हैं और इसलिए इन्हें एक साथ लागू नहीं किया जा सकता... गिरफ्तारी वारंट में इस्तेमाल की गई अहानिकर भाषा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दस्तावेज़ के शीर्ष पर इसे गिरफ्तारी वारंट के रूप में उल्लेख किया गया है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के संदर्भ में जारी किया गया दिखाया गया है। इसके अलावा, अभियुक्त के नाम के बजाय इसमें उल्लेख किया गया है कि राज्य नहीं मिल सकता है और राज्य फरार हो गया है।"
जस्टिस गोयल ने यह भी बताया कि गिरफ्तारी वारंट सीआरपीसी की दूसरी अनुसूची में निहित फॉर्म नंबर 2 में जारी किया जाता है, जबकि उद्घोषणा फॉर्म नंबर 4 में जारी की जाती है। न्यायालय ने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि गिरफ्तारी के ऐसे वारंट और रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि वारंट तामील करने वाले अधिकारी ने वारंट को निष्पादित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अभियुक्त से संपर्क करने का प्रयास भी नहीं किया।
न्यायालय ने कहा, "इसके बजाय, उन्होंने गिरफ्तारी के वारंट को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 के तहत उद्घोषणा के रूप में माना और कथित तौर पर केवल प्रकाशन चिपका दिया (बिना किसी उद्घोषणा के)।
कोर्ट ने पाया कि इन परिस्थितियों में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई ठोस सामग्री उपलब्ध नहीं थी कि अभियुक्त गिरफ्तारी से बच रहा था, जैसा कि उद्घोषणा के आदेश में दर्ज किया गया था।
न्यायालय धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को हत्या के प्रयास के मामले में उद्घोषित अपराधी घोषित करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उसके खिलाफ उद्घोषणा जारी करने से पहले उसे वारंट तामील करने के लिए मामले में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।
न्यायाधीश ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने निष्कर्ष निकाला था कि प्रकाशन के बाद से 30 दिनों की अवधि बीत चुकी है, हालांकि, "यह पूरी तरह से समझ से परे है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कैसे निष्कर्ष निकाला कि 28.07.2023 को उद्घोषणा के कथित प्रकाशन के बाद 17.08.2023 को 30 दिनों की अवधि समाप्त हो गई।"
न्यायालय ने उद्घोषित अपराधी की घोषणा पर दिशा-निर्देशों को रेखांकित करने के लिए निर्णयों की श्रृंखला का भी उल्लेख किया और मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में विभिन्न कमियों की ओर इशारा किया।
न्यायालय ने कहा, "उद्घोषणा जारी करते समय न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई ऐसा तथ्य नहीं था कि याचिकाकर्ता ने मामले में अपनी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की है, या फरार हो गया है या खुद को छिपा रहा है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के प्रावधानों को लागू करने की प्रमुख आवश्यकता वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है।"
जस्टिस गोयल ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 82 सीआरपीसी के प्रावधान, जो आपराधिक मुकदमे में आरोपी की उपस्थिति के अधिकार पर गंभीर प्रभाव डालते हैं, को लापरवाही और लापरवाही से लागू नहीं किया जाना चाहिए और न ही किया जा सकता है।
यह कहते हुए कि, "आरोपी को घोषित अपराधी घोषित करते समय उक्त आवश्यकता का पालन न करना आरोपी के खिलाफ शुरू की गई उद्घोषणा कार्यवाही को निष्प्रभावी बनाता है", न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया।
केस टाइटल: VXXX बनाम पंजाब राज्य
साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (पीएच) 261