पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मादक पदार्थ मामले में आरोपी की सजा घटाकर पहले से काटी गई सजा तक सीमित की
Amir Ahmad
24 April 2025 11:20 AM

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस (NDPS Act) मामले में दोषसिद्धि पर नरम रुख अपनाते हुए एक युवक की छह महीने की सज़ा को घटाकर केवल उस अवधि तक सीमित कर दिया जो उसने पहले ही जेल में बिताई थी।
अपीलकर्ता को NDPS Act की धारा 22(b) के तहत दोषी ठहराया गया। उसे छह महीने के कठोर कारावास तथा 5,000 जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। उस पर आरोप था कि वह 115 नशीली गोलियों के साथ संज्ञानात्मक कब्जे में पकड़ा गया था।
जस्टिस एन.एस. शेखावत ने कहा,
“अपीलकर्ता एक युवा व्यक्ति है, जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष है। वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। इसके अलावा, वह किसी अन्य आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं रहा और जैसा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्ट है। वर्तमान FIR से पहले वह विदेश में रोजगार हेतु निवासरत था। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान अपीलकर्ता पर आरोपित सजा को पहले से काटी गई अवधि तक घटाया जाता है।”
जस्टिस ने जुर्माने की राशि बढ़ाकर 1,05,000 कर दी, जिसमें से अपीलकर्ता को 1,00,000 जमा कराना होगा।
ये टिप्पणियां उस अपील की सुनवाई के दौरान की गईं, जिसमें वर्ष 2020 में गुरजंत सिंह को 115 नशीली गोलियों के साथ पकड़ा गया। ट्रायल कोर्ट ने उसे NDPS Act की धारा 22(b) के तहत छह महीने का कठोर कारावास और 5,000 जुर्माना साथ ही डिफ़ॉल्ट स्थिति में अतिरिक्त सजा सुनाई थी।
सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के वकील ने कहा कि वह दोषसिद्धि के निर्णय को चुनौती नहीं देना चाहते लेकिन सज़ा देने के मामले में कुछ दया दिखाने का आग्रह किया।
अदालत ने दोषसिद्धि को चुनौती नहीं दिए जाने के बावजूद साक्ष्य की समीक्षा की और पाया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की गहन क्रॉस एक्जामिनेशन के बावजूद उनकी गवाही में कोई त्रुटि नहीं पाई गई।
अदालत ने यह भी देखा कि NDPS Act की सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन तलाशी और जब्ती के दौरान किया गया था।
जस्टिस शेखावत ने यह भी टिप्पणी की कि गुरजंत सिंह पिछले चार वर्षों से इस मुकदमे का सामना कर रहा है और वह छह महीने की सज़ा में से दो महीने पहले ही काट चुका है।
अंत में अदालत ने अपील खारिज करते हुए निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को तुरंत रिहा किया जाए।
केस टाइटल: गुरजंत सिंह बनाम पंजाब राज्य