MURDER Case| केवल 'विसरा रिपोर्ट' न मिलने से डिफ़ॉल्ट जमानत देने के लिए जांच अधूरी नहीं होगी: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

Amir Ahmad

19 Feb 2024 10:40 AM GMT

  • MURDER Case| केवल विसरा रिपोर्ट न मिलने से डिफ़ॉल्ट जमानत देने के लिए जांच अधूरी नहीं होगी: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि हत्या के मामले में विसरा रिपोर्ट न मिलने से न तो जांच अधूरी होगी और न ही मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने में असमर्थ होंगे।

    जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने डिफॉल्ट जमानत से इनकार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा,

    "केवल विसरा रिपोर्ट न मिलने से न तो जांच अधूरी होगी और न ही मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने में असमर्थ होंगे। इसके अलावा, जब वर्तमान मामला प्रत्यक्षदर्शी के बयान पर आधारित है, जिसमें मृतक की पहचान विवाद में नहीं है। इसके अलावा, जिस तरह से उन्हें कथित तौर पर चोटें पहुंचाई गईं, उसका विवरण एफआईआर में दिया गया।''

    उक्त टिप्पणियां भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 323, 148, 149 (आईपीसी की धारा 427 बाद में जोड़ी गईं) से संबंधित एफआईआर में सब-डिविजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश रद्द करने के लिए दायर याचिका के जवाब में आईं। उक्त आदेश में सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत डिफॉल्ट जमानत देने के लिए उनका द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया गया।

    अभियोजन पक्ष के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता की भूमि में प्रवेश किया और उनमें से एक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। उनके ड्राइवर पर छड़ी से कई वार किए, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई।

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उन्हें 22 मार्च, 2023 को मामले में गिरफ्तार किया गया और सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत चालान किया गया। 20 जून, 2023 को पेश किया गया, जो हालांकि अधूरा चालान है, क्योंकि न तो DNA रिपोर्ट, न ही विसरा रिपोर्ट और न ही कोई FSL रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज इसके साथ संलग्न हैं।

    दूसरी ओर, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि मामला प्रत्यक्षदर्शी गवाह पर निर्भर करता है और जांच एजेंसी ने अदालत को संज्ञान लेने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्र की है। इसलिए केवल रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट आदि न मिलने से याचिकाकर्ताओं को लाभ नहीं होगा, जिससे वे सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत के हकदार बन सकें।

    दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 167(2) का सह-संयुक्त वाचन साथ ही सीआरपीसी की धारा 173 भी पता चलता है कि "जांच" को पूरा करने पर बहुत अधिक जोर दिया गया। इस प्रकार, जो मुख्य प्रश्न उठता है, वह उपरोक्त दोनों धाराओं में दिखाई देने वाले जांच शब्द के निहितार्थ से संबंधित है। इसे आईपीसी के तहत मामलों में कब समाप्त माना जा सकता है।

    सीआरपीसी की धारा 2 (एच) के तहत "जांच" की परिभाषा पर गौर करते हुए कोर्ट ने कहा,

    "यह कहा जा सकता है कि यह परिभाषा मजिस्ट्रेट को यह निर्धारित करने में सहायता करने के लिए सामग्री एकत्र करने के लिए जांच एजेंसी द्वारा की गई सभी कार्यवाहियों को शामिल करती है कि कोई अपराध किया गया या नहीं।"

    यह कहा गया,

    "इस प्रकार वर्तमान मामले में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो इस न्यायालय के विचार के लिए उठता है, वह यह है कि क्या जांच अधूरी है, जब सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार याचिकाकर्ताओं को मिला है।”

    जस्टिस कौल ने कहा,

    "NDPS Act के तहत मामलों के विपरीत जहां बरामद पदार्थ के सकारात्मक निर्धारण के लिए FSL रिपोर्ट/रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कोई अपराध हुआ है, या नहीं। आईपीसी के तहत अपराधों के लिए शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान आवश्यक हैं। घायल गवाहों सहित अभियोजन पक्ष के मामले की नींव बनाते हैं और मेडिकल साक्ष्य सहित अन्य सबूत सबसे अच्छे साक्ष्य के पुष्टिकारक टुकड़े होंगे।"

    कोर्ट ने आगे कहा,

    केवल विसरा रिपोर्ट न मिलने से न तो जांच अधूरी होगी और न ही मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने में असमर्थ होंगे। खासकर तब, जब मामला चश्मदीद गवाह के बयान पर आधारित हो, जिसमें मृतक की पहचान न हो। विवाद और इसके अलावा जिस तरह से उसे कथित तौर पर चोटें पहुंचाई गईं, उसका विवरण भी एफआईआर में दिया गया।

    केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम कपिल वधावन और अन्य 2024 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा किया गया, यह रेखांकित करने के लिए कि एक बार आरोप पत्र दायर हो जाने के बाद डिफ़ॉल्ट जमानत का दावा करने का आरोपी का अधिकार ठीक इसी कारण से समाप्त हो जाएगा। आईपीसी के तहत मामलों में न्यायालय अपराध का संज्ञान लेता है, अपराधी का नहीं। कुछ गुम दस्तावेज़ों के साथ अपूर्ण आरोप पत्र और आगे की जांच के लंबित रहने से आरोप पत्र लंबे समय तक अमान्य नहीं होगा

    नतीजतन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

    अपीयरेंस

    याचिकाकर्ता के वकील- मंसूर अली और इमरान अहमद।

    अधिराज थिंड, पंजाब के एएजी।

    शिकायतकर्ता के वकील-ललित सिंगला और वर्षा शर्मा।

    साइटेशन- लाइव लॉ (पीएच) 51 2024

    केस टाइटल- नरिंदर कुमार और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य।

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