पत्नी की ज़रूरतों को बढ़ा-चढ़ाकर बताने और पति की वास्तविक आय छिपाना सामान्य प्रवृत्ति; भरण-पोषण की राशि को कोर्ट द्वारा संतुलित किया जाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट
Amir Ahmad
18 April 2024 5:05 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी को दिए जाने वाले भरण-पोषण की राशि न्यायोचित और यथार्थवादी होनी, चाहिए जिससे पति-पत्नी में से किसी को भी परेशानी न हो।
जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा,
"पत्नी की ओर से अपनी ज़रूरतों को बढ़ा-चढ़ाकर बताने और पति की ओर से अपनी वास्तविक आय को छिपाने की आम प्रवृत्ति होती है, जिससे प्रतिद्वंद्वी दावेदारों की कमाई करने की क्षमता का सटीक रूप से निर्धारण करना मुश्किल हो जाता है। प्रतिद्वंद्वी दावेदारों को ईमानदारी से अपनी वास्तविक कमाई करने की क्षमता को रिकॉर्ड पर लाना चाहिए, जिससे न्यायालय भरण-पोषण की मात्रा पर पहुँच सके जो समस्थिति के सिद्धांत के संदर्भ में न्यायसंगत और उचित हो।"
न्यायालय ने कहा कि भत्ते की मात्रा न्यायसंगत और सही होनी चाहिए, जिससे आश्रित पति या पत्नी को सहायता मिल सके और भरण-पोषण के दो चरम सीमाओं या तो कम या ज़्यादा होने से बचा जा सके यह सुनिश्चित करते हुए कि दोनों में से कोई भी दरिद्रता के जीवन में न पहुंचे।
इसने यह भी कहा कि भरण-पोषण देने के पीछे उद्देश्य और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आश्रित पति या पत्नी विवाह की विफलता के कारण निराश्रित या आवारागर्दी में न पड़ जाए। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायसंगत और सावधानीपूर्वक संतुलन बनाया जाना चाहिए कि यह प्रावधान दूसरे पति या पत्नी को दंडित करने के हथियार में न बदल जाए।
न्यायाधीश ने आगे स्पष्ट किया कि भरण-पोषण भत्ते की पर्याप्तता इस आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए कि आश्रित पति या पत्नी उचित आराम का जीवन जी पा रहे हैं।
ये टिप्पणियां एक व्यक्ति की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के मामले में फैमिली कोर्ट द्वारा पारित विवादित आदेश के खिलाफ एक व्यक्ति की पुनर्विचार याचिका के जवाब में आईं, जिसके तहत उसकी पत्नी को 15,000 रुपये प्रति माह का अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश दिया गया।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत अंतरिम भरण-पोषण देते समय, फैमिली कोर्ट घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 (DV Act) के तहत दिए गए भरण-पोषण की राशि को समायोजित करने में विफल रहा है।
यह भी तर्क दिया गया कि भरण-पोषण के लिए लगातार दावों को समायोजित या सेट ऑफ किया जाना आवश्यक है, यदि पहले की कार्यवाही में कोई अंतरिम भरण-पोषण दिया जाता है, चाहे वह DV Act के तहत हो या सीआरपीसी की धारा 125के तहत या किसी भी क़ानून के तहत कोई अन्य कार्यवाही हो।
न्यायालय ने कहा,
"भरण-पोषण प्रदान करने के पीछे उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आश्रित पति/पत्नी विवाह की विफलता के कारण निराश्रित या आवारागर्दी में न पड़ जाएं। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए उचित और सावधानीपूर्वक संतुलन बनाया जाना चाहिए कि यह प्रावधान दूसरे पति/पत्नी को दंडित करने के हथियार में न बदल जाए।"
न्यायालयों को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत प्रावधान के पीछे विधायी मंशा के प्रति सजग रहते हुए भरण-पोषण कार्यवाही का संचालन करने की आवश्यकता है, जो महिलाओं, बच्चों और अशक्त माता-पिता को त्वरित सहायता और सामाजिक न्याय प्रदान करना है।
जस्टिस बरार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सीआरपीसी की धारा 125 के प्रावधान सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने और आश्रित महिलाओं, बच्चों और माता-पिता की सुरक्षा के उपाय के रूप में अधिनियमित किए गए, जो संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा सुदृढ़ किए गए अनुच्छेद 15(3) के संवैधानिक दायरे में भी आते हैं।
न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि विधानमंडल ने प्रावधान के माध्यम से एक और उद्देश्य हासिल करने की कोशिश की है, वह है वैवाहिक विवादों से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही के दौरान आवेदक पति या पत्नी को भरण-पोषण प्रदान करना, जिससे वह अपना भरण-पोषण कर सके मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त धन हो और संपन्न पति या पत्नी के कहने पर उसे कष्ट न उठाना पड़े।
फैमिली कोर्ट के आदेश पर गौर करते हुए उन्होंने कहा,
"प्रतिवादियों की उचित जरूरतों के अनुरूप बढ़ती मुद्रास्फीति दरों और जीवन की उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक और न्यायपूर्ण संतुलन बनाया गया।"
हालांकि, रजनेश बनाम नेहा और अन्य, [(2021) 2 एससीसी 324] में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के मद्देनजर, कोर्ट ने निर्देश दिया कि DV Act के तहत दी गई 7,000 रुपये की भरण-पोषण राशि को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दी गई 15,000 रुपये की भरण-पोषण राशि के खिलाफ सेट किया जाना है।
उपरोक्त के आलोक में याचिका का निपटारा किया गया।
केस टाइटल- XXXX v. XXXX