शंभू बॉर्डर सभी के लिए खोला जाएगा, सिर्फ़ किसानों के लिए नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया
Amir Ahmad
12 July 2024 12:30 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि दो राज्यों को जोड़ने वाली शंभू सीमा को खोलने का उसका निर्देश सभी नागरिकों के लिए है और किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं है।
यह स्पष्टीकरण जनहित याचिका पर आया, जिसमें शंभू सीमा को आम जनता खास तौर पर व्यापारियों, डिपार्टमेंटल स्टोर मालिकों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए खोलने के निर्देश देने की मांग की गई, जो अंबाला को आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध करा रहे हैं।
दी गई दलील में कहा गया कि "सीमा अभी भी बंद है।”
जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस विकास बहल की खंडपीठ ने कहा,
"कोई बात नहीं, हमने उन्हें एक सप्ताह का समय दिया है।"
याचिकाकर्ता एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए कहा,
"दूसरे याचिकाकर्ता उदय प्रताप ने किसानों के लिए रास्ता खोलने की मांग की है। मैं व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए रास्ता खोलने का अनुरोध कर रहा हूं।”
जस्टिस जस्टिस संधावालिया ने दलीलों का जवाब देते हुए कहा,
"हमने किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए रास्ता खोलने का निर्देश दिया।"
शांडिल्य ने यह भी कहा,
"खनौरी बॉर्डर (पंजाब से हरियाणा के लिए एक और प्रवेश बिंदु) भी बंद है"।
हालांकि न्यायालय ने कहा,
"पहले उन्हें शंभू खोलने दें, हम खनौरी को भी खोलने के लिए कहेंगे।"
न्यायालय ने किसानों के विरोध पर दायर जनहित याचिका के पहले बैच के साथ मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
बुधवार को यह देखते हुए कि केवल आशंका के कारण पंजाब राज्य की जीवन-रेखाएं अवरुद्ध हैं। कारण कम हो गया, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू सीमा खोलने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने कहा,
"यह आम जनता के हित में होगा कि हरियाणा राज्य अब आने वाले समय में राजमार्गों को अवरुद्ध करना जारी न रखे।"
अदालत ने कहा,
"प्रयोगात्मक आधार पर हम हरियाणा राज्य को निर्देश देते हैं कि कम से कम शंभू सीमा पर बैरिकेड्स को एक सप्ताह के भीतर खोल दिया जाना चाहिए ताकि आम जनता को असुविधा न हो।"