Firing Outside Salman Khan's House: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में मरने वाले आरोपियों का दूसरा पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया
Shahadat
9 May 2024 10:34 AM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी के आरोपी का "दूसरा पोस्टमॉर्टम" करने का निर्देश दिया, जिस पर कथित तौर पर मुंबई पुलिस के लॉक-अप में आत्महत्या करने का आरोप है।
मुंबई पुलिस ने दावा किया कि मृतक अनुज कुमार 14 अप्रैल को एक्टर सलमान खान के मुंबई आवास के बाहर गोलीबारी के मामले में अपराध शाखा द्वारा गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों में से एक था। गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद कुमार ने कथित तौर पर पुलिस लॉक-अप में आत्महत्या कर ली।
यह देखते हुए कि "मां अपने बेटे की मौत के बारे में आशंकित है" जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने कहा,
"वर्तमान याचिका का निपटारा किया जाता है, मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना और महाराष्ट्र राज्य (जहां पहले से ही एक आपराधिक मामला चल रहा है) को पक्षकार किए बिना दर्ज किया गया और जांच कार्यवाही लंबित है, इस चरण में प्रतिवादी-राज्य को मृतक अनुज कुमार की दूसरी पोस्टमॉर्टम जांच करने का निर्देश दिया गया।"
पंजाब के एक गांव की रहने वाली रीता देवी अर्जेंट लिस्टिंग की वजह बताती हैं कि शव घर पर पड़ा है और वह दोबारा पोस्टमार्टम कराना चाहती हैं।
तत्काल सूचीबद्ध करने के अनुरोध की अनुमति के बाद मामला बुधवार को जस्टिस विनोद एस भारद्वाज के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।
कुमार पर कड़े महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया गया और 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। याचिका में कहा गया कि मुंबई कोर्ट ने उन्हें 08 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
याचिका में कहा गया,
"चूंकि याचिकाकर्ता के बेटे की पुलिस हिरासत में मौत हो गई और ऐसे कई नेता और प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिन्होंने मौत से पहले बयान दिया, इसलिए पुलिस की संलिप्तता की संभावना हो सकती है।"
यह प्रस्तुत किया गया कि पहले का पोस्टमॉर्टम मुंबई में उसी पुलिस बल के नियंत्रण में किया गया, जिसकी हिरासत में कुमार की मृत्यु हुई। पुलिस ने इसे आत्महत्या घोषित कर दिया। इसलिए सही और न्यायपूर्ण जांच के लिए पोस्टमॉर्टम दोबारा कराया जाना जरूरी है।
दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा,
"वर्तमान मामले के अजीबोगरीब तथ्यों को देखते हुए, जहां मां अपने बेटे की मौत को लेकर आशंकित है, संबंधित पक्षों द्वारा उठाए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए और यह देखते हुए कि पोस्टमॉर्टम पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं उठाई गई। राज्य द्वारा पुनः आयोजित किया जा रहा है और इस न्यायालय द्वारा सीआरएम-एम-23367-2021 में पारित आदेश, जिसका शीर्षक "भूपिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य" है, याचिका का निपटारा किया जाता है।
उपरोक्त के आलोक में अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह अपने बेटे अनुज कुमार का शव 10 मई या उससे पहले गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज, फरीदकोट में सौंप दे और आवश्यक अनुपालन के लिए मेडिकल कॉलेज के मेडिकल अधीक्षक के समक्ष पेश हो। .
केस टाइटल: रीता देवी बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य।