Farmers Protest: पंजाब के प्रदर्शनकारी की हरियाणा में गोली मारकर हत्या: हाईकोर्ट ने सरकार को मौत का कारण पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिकॉर्ड FSL को भेजने का निर्देश दिया
Shahadat
30 May 2024 11:30 AM IST
न्यायिक जांच समिति ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष अंतरिम रिपोर्ट पेश की कि मृतक शुभ करण सिंह को किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान "हरियाणा में" छर्रे लगे थे। हालांकि, मौत के कारण और किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया, इस बारे में समिति ने कहा कि जांच एजेंसी को चंडीगढ़ स्थित सेंट्रल फोरेंसिक लैबोरेटरी (CFSL) से रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्देश देना उचित होगा।
अदालत ने कहा,
"इस प्रकार समिति का यह मानना है कि घटनास्थल हरियाणा राज्य के अधिकार क्षेत्र में था और कहीं और नहीं।"
पंजाब-हरियाणा सीमा पर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाले कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए 21 फरवरी को सिंह की मौत हो गई। आरोप है कि हरियाणा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली लगने से उनकी मौत हो गई।
7 मार्च को न्यायालय ने कहा कि सिंह की मौत की जांच पंजाब या हरियाणा को नहीं सौंपी जा सकती, क्योंकि दोनों राज्यों के पास छिपाने के लिए कई चीजें हैं। न्यायालय ने रिटायर्ड हाईकोर्ट जज जस्टिस जयश्री ठाकुर और हरियाणा तथा पंजाब के दो एडीजीपी रैंक के अधिकारियों की तीन सदस्यीय समिति गठित की।
एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी ने कहा,
"इसके अनुसार, हम पंजाब राज्य को मृतक शुभकरण के शरीर से एकत्र छर्रों के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में रिकॉर्ड केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला, चंडीगढ़ को सौंपने का निर्देश देते हैं, जिससे सुनवाई की अगली तारीख तक उक्त प्रयोगशाला से हथियार के प्रकार और उससे निकली गोली/छर्रों के बारे में राय आ सके।"
न्यायालय ने यह भी कहा कि न्यायिक जांच समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की।
कोर्ट ने नोट किया,
"इसके अलावा यह भी उल्लेख किया गया कि अन्य मुद्दों की जांच करने और जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए घायल हुए किसानों के बयान दर्ज किए जाने हैं। उसके बाद समिति प्रभारी और मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों के बयान दर्ज करेगी। इसलिए समिति अपनी रिपोर्ट देने के लिए समय बढ़ाने की मांग करती है।"
कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता उदय प्रताप सिंह ने बताया कि शंभू सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध किया जाना जारी है, जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही है।
अदालत ने निर्देश दिया,
"तदनुसार, पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य इस पहलू के बारे में अपने हलफनामे अगली सुनवाई की तारीख तक प्रस्तुत करेंगे, जिसमें यह विवरण दिया जाएगा कि यह कब बंद था और उक्त स्थिति कब तक जारी रहेगी।"
मामले को 10 जुलाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए अदालत ने केंद्र सरकार के सीनियर सरकारी वकील धीरज जैन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि "CFSL, चंडीगढ़ का कार्यालय अगली तारीख तक रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से इस अदालत को आवश्यक रिपोर्ट देगा।"
केस टाइटल: उदय प्रताप सिंह बनाम यूओआई और अन्य