NHAI को भूमि का कब्जा मुक्त वितरण सुनिश्चित करें: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा
Shahadat
11 April 2025 1:00 PM

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि वह दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे सहित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कब्जा मुक्त सौंपे।
जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कुलदीप तिवारी ने पंजाब के विभिन्न जिलों के सीनियर पुलिस अधीक्षकों के साथ-साथ संबंधित उपायुक्तों द्वारा दायर हलफनामों पर गौर करते हुए कहा,
"सभी संबंधितों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि संबंधित भूमि के कब्जे का कब्जा NHAI को मुक्त कर दिया जाए, जिससे कार्यों का तेजी से निष्पादन हो सके।"
इसमें कहा गया,
"इसके अलावा, NHAI अधिकारियों की ओर से तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता वाली अन्य बाधाओं को भी न्यायालयों के समक्ष अपने प्रस्ताव के माध्यम से शीघ्रता से शुरू किया जाना चाहिए, जिससे सुनवाई की अगली तिथि को या उससे पहले उक्त संबंध में स्थिति रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सके।"
पिछले वर्ष दिसंबर में हाईकोर्ट ने NHAI द्वारा दायर एक याचिका में पंजाब सरकार के अधिकारियों को कई निर्देश जारी किए, जिसमें आरोप लगाया गया कि राज्य के अधिकारी भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा पारित नहीं कर रहे हैं और हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस सहायता प्रदान करने में भी विफल रहे हैं। इससे पहले भी न्यायालय ने कई अवसरों पर सरकार से "भूमि पर अतिक्रमण मुक्त कब्जा सुनिश्चित करने" के लिए कहा, यह देखते हुए कि राष्ट्रीय महत्व की परियोजना को अधिकारियों के उदासीन दृष्टिकोण के कारण रोका नहीं जाना चाहिए।
वर्तमान सुनवाई में न्यायालय ने कई उपायुक्तों द्वारा दायर उत्तर पर ध्यान दिया और बाधाओं को दूर करने के लिए मांगी गई समय-सीमा भी दर्ज की। इससे पहले न्यायालय ने जिला प्रशासन, संबंधित पुलिस जिले के पुलिस आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी रसद सहायता प्रदान की जाए, जिससे चल रहे कार्यों को निष्पादित करने में आसानी हो, जो "राष्ट्रीय महत्व के हैं और जो पंजाब की अर्थव्यवस्था में सुधार का मार्ग प्रशस्त करेंगे।"
मामले को आगे के विचार के लिए 05 मई के लिए सूचीबद्ध किया गया।
केस टाइटल: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य।