पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 48 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

Praveen Mishra

13 Aug 2024 12:47 PM GMT

  • पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 48 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2020 में पंजाब नेशनल बैंक को 48 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित मामले में आरोपी व्यक्तियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

    जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा, "आरोपों की गंभीरता और याचिकाकर्ताओं को धोखाधड़ी में फंसाने वाले पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूतों को देखते हुए, जिसके परिणामस्वरूप पीएनबी को 48 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय नुकसान हुआ और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत लाभ हुआ, कथित अपराधों की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। देश के आर्थिक स्वास्थ्य पर संभावित प्रभाव के लिए प्रार्थना के सावधानीपूर्वक और गहन निर्णय की आवश्यकता होती है।"

    अदालत आईपीसी की धारा 420, 406, 403, 120-B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (d), 13 (2) के तहत धोखाधड़ी के मामले में आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    अभियोजन पक्ष के अनुसार, सह-आरोपी मेसर्स गोल्डन एग्रेरियन प्राइवेट लिमिटेड (GAPL) ने वर्ष 2015-2016 के दौरान स्टॉक और प्रतिभूतियों को जमानत के रूप में उपयोग करके नकद क्रेडिट और सावधि ऋण के रूप में ऋण प्राप्त किया।

    एक अन्य सह-अभियुक्त मैसर्स स्टार एग्री वेयरहाउसिंग एंड कोलेटरल मैनेजमेंट लिमिटेड को वेयरहाउस माल के लिए संपार्श्विक प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें सत्यापन के लिए अलग स्टॉक ऑडिटर नियुक्त किए गए थे।

    जीएपीएल के खाते को 2018 में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया गया था। स्टाक के वास्तविक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि गिरवी रखे गए स्टाक का निपटान मैसर्स स्टार एग्री के कर्मचारियों, जो स्टाक की अभिरक्षा के लिए कथित रूप से उत्तरदायी थे, की मिलीभगत से जीएपीएल के निदेशकों और याचिकाकर्ताओं सहित अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा गुप्त रूप से किया गया था।

    याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दलील दी कि सीबीआई ने पीएनबी की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करके अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है।

    दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि वह जमानत का हकदार है क्योंकि जांच एजेंसी ने जांच के दौरान उनसे हिरासत में पूछताछ की मांग नहीं की थी।

    कोर्ट ने कहा "यह दावा, इस न्यायालय की राय में, अग्रिम जमानत के आधार के रूप में उपयोग किए जाने पर मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है,"

    सुमिता प्रदीप बनाम अरुण कुमार सीके और अन्य, [2022 की आपराधिक अपील संख्या 1834] पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "अग्रिम जमानत के संबंध में प्रचलित कानूनी गलत धारणा को स्पष्ट करना अनिवार्य था; अग्रिम जमानत देने या न देने के लिए अभियुक्त से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता एकमात्र मानदंड नहीं होना चाहिए।

    जस्टिस कौल ने यह भी कहा कि "याचिकाकर्ताओं के खिलाफ इसी तरह के आरोपों से जुड़े आपराधिक मामले लंबित हैं; इसके अलावा इस अदालत को सीबीआई के विद्वान स्थायी वकील द्वारा भी अवगत कराया गया है, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत एक शिकायत मामले में, याचिकाकर्ता नंबर 2 को एक घोषित व्यक्ति घोषित किया गया है।

    नतीजतन, अदालत ने कहा कि उसने याचिकाकर्ताओं को अग्रिम जमानत की असाधारण रियायत देना उचित नहीं समझा।

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