ड्राइवर को इसलिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि जिस दुर्घटना के कारण मौतें हुईं, उसमें वह बच गया: पीएंडएच हाईकोर्ट ने ट्रक ड्राइवर को लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में बरी किया
LiveLaw News Network
16 Oct 2024 2:21 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2012 के लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में एक ट्रक चालक को बरी कर दिया है, जिसमें वाहनों की आमने-सामने की टक्कर में दो यात्रियों की मौत हो गई थी।
न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी ने कहा, "याचिकाकर्ता का कार्य लापरवाही से या गलती से किया गया था, यह उचित संदेह से परे साबित होना चाहिए, और केवल इसलिए कि दुर्भाग्यपूर्ण वाहन में दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, और याचिकाकर्ता ड्राइविंग सीट पर होने के कारण बच गया है, याचिकाकर्ता के अपराध को मानने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।"
अदालत ने आगे कहा कि कोई न्यायालय किसी ऐसे तथ्य के अस्तित्व को नहीं मान सकता, जिसे उचित संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता है।
कोर्ट ने कहा, "यह साबित करना अभियोजन पक्ष का दायित्व है कि वर्तमान याचिकाकर्ता का कार्य ट्रक चलाते समय लापरवाही से या लापरवाही से किया गया था, इसके लिए ठोस सबूत पेश किए जाएं।"
वर्ष 2016 में मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि आदेश के विरुद्ध अपील दायर की गई थी, जिसमें जरनैल सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 304-ए और 338 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और उन्हें क्रमशः छह महीने, दो साल और एक साल की सजा सुनाई गई थी।
वर्ष 2012 में एक सड़क दुर्घटना में दो व्यक्ति घायल हो गए थे, जिसमें एक कार और ट्रक की टक्कर हो गई थी। सिंह को दुर्घटना करने वाले ट्रक के चालक के रूप में लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
प्रस्तुतियों की जांच करने के बाद, न्यायालय ने पाया कि, मामला अभियोजन पक्ष के दो गवाहों के बयानों के इर्द-गिर्द घूमता है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और दुर्भाग्यपूर्ण वाहन के सवार भी हैं, और उनके बयानों के अनुसार, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, याचिकाकर्ता ने ट्रक को लापरवाही से चलाते हुए सीधे उनके वाहन से टक्कर मार दी।
उपर्युक्त दो गवाहों के बयानों पर, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता का कार्य ट्रक चलाते समय लापरवाही और जल्दबाजी में किया गया था।
जस्टिस तिवारी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सड़क किनारे दुर्घटना के मामले में, किसी व्यक्ति के कार्य को साबित करने के लिए, चाहे वह लापरवाही हो या जल्दबाजी, साइट प्लान एक महत्वपूर्ण सबूत है, जिससे अदालत यह समझ सकती है कि क्या, अपराधी वाहन का चालक उचित सावधानी और सतर्कता के साथ गाड़ी चला रहा था, या लापरवाही से गाड़ी चला रहा था।
अदालत ने कहा, "रिकॉर्ड में दर्ज तस्वीरों से पता चलता है कि कार ट्रक के पिछले हिस्से से टकराई थी, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह आमने-सामने की टक्कर थी। किसी भी विसंगति को दूर करने के लिए, साइट प्लान में सड़क पर प्रत्येक वाहन की स्थिति और स्थान दर्शाया गया होगा, और उसके बाद, निचली अदालत विश्लेषण करने की स्थिति में होगी; क्या, अपराधी वाहन के चालक का कार्य जल्दबाजी या लापरवाही वाला था या नहीं।"
यह देखते हुए कि इस मामले में बहुत बड़ी कमी है, अदालत ने माना कि, "अभियोजन पक्ष की कहानी में कमी है, जो मामले की जड़ तक जाती है, इसलिए संदेह का लाभ याचिकाकर्ता/आरोपी को जाता है।"
उपर्युक्त के आलोक में दोषी को बरी कर दिया गया।
केस टाइटलः जरनैल सिंह उर्फ जेलू बनाम पंजाब राज्य
साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (पीएच) 297