वाहन के साथ स्टंट करना, जिससे मौत हो जाती है, गैर इरादतन हत्या के बराबर है, न कि लापरवाही से गाड़ी चलाने के बराबर: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
24 Dec 2024 11:17 AM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि पब्लिक रोड पर वाहन से स्टंट करना "पैदल चलने वालों के प्रति उदासीन और बेपरवाह रवैया दर्शाता है" यह लापरवाही और जल्दबाजी से वाहन चलाने के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि प्रथम दृष्टया यह गैर इरादतन हत्या के अंतर्गत आता है।
बाइक पर बैठे एक व्यक्ति की ट्रैक्टर से दुर्घटना में कथित तौर पर मौत हो गई। गति बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर में अतिरिक्त टर्बो पंप लगाकर संशोधित किया गया था। ट्रैक्टर चालक ने अग्रिम जमानत मांगी थी, जिसने तर्क दिया कि पीड़ित और उसका दोस्त बाइक पर स्टंट कर रहे थे और उनके बीच दोस्ताना संबंध थे।
इस तर्क को खारिज करते हुए कि मामला "सदोषपूर्ण हत्या" (Culpable Homicide) के अंतर्गत नहीं आएगा, न्यायालय ने स्पष्ट किया और कहा, "जब कोई व्यक्ति पब्लिक रोड पर स्टंट करता है, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो, और जब मोटर स्पोर्ट का संचालन यातायात नियंत्रण अधिकारियों की जानकारी में नहीं किया जा रहा हो और उन्हें निवारक कदम उठाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया हो, तो सार्वजनिक स्टंट के कार्य, जिससे मृत्यु हो जाती है, सदोषपूर्ण हत्या की परिभाषा में आएंगे और यदि मृत्यु नहीं हुई है, तो सदोषपूर्ण हत्या का प्रयास और ऐसे कार्य केवल धारा 106 बीएनएस [304-ए आईपीसी 1860 के अनुरूप] के अंतर्गत नहीं आएंगे, क्योंकि यह आवश्यक ज्ञान है कि ऐसे कार्य से मृत्यु होने या मृत्यु का कारण बनने की संभावना है।"
अदालत ने कथित घटना पर बनाए गए वीडियो का संज्ञान लिया और कहा कि, "वीडियो सार्वजनिक सड़क पर इसकी तेज गति की ओर इशारा करता है। यदि इस तरह के स्टंट के प्रति नरम रुख अपनाया जाता है, तो सड़कें जो पहले से ही असुरक्षित हैं, पैदल चलने वालों और दोपहिया वाहनों के लिए और भी असुरक्षित हो जाएंगी, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में पैदल चलने वालों और दोपहिया वाहनों के हताहत होने की संख्या सबसे अधिक होती है।"
लखबीर सिंह ने गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका दायर की, जिस पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया था। आरोप लगाया गया कि ट्रैक्टर पर स्टंट करते समय उसने आगे का हिस्सा हवा में उठा लिया और इसी बीच मृतक गुरजंत सिंह ने मोटरसाइकिल का ब्रेक लगाया और ट्रैक्टर का आगे का हिस्सा उसके ऊपर गिर गया। गुरजंत सिंह कथित तौर पर अस्पताल ले जाते समय गंभीर रूप से घायल हो गया।
प्रस्तुतियों की जांच करने के बाद, अदालत ने वीडियो क्लिप भी देखी और पाया कि "इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता और उसका साथी सार्वजनिक सड़क पर खतरनाक रूप से तेज गति से ट्रैक्टर चला रहे थे, और यह स्पष्ट है कि वे मोटर स्पोर्ट्स कर रहे थे।"
जमानत याचिका और दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ते हुए, न्यायालय ने कहा कि यह "प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता की संलिप्तता की ओर इशारा करता है और अग्रिम जमानत का मामला नहीं बनता है।"
कोर्ट ने ने आगे कहा, "अपराध का प्रभाव भी अग्रिम जमानत को उचित नहीं ठहराएगा।"
केस टाइटल: लखबीर सिंह @ लाखा बनाम पंजाब राज्य
साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (पीएच) 421