पत्नी के व्यभिचार को साबित करने और अंतरिम भरण-पोषण का विरोध करने के लिए पति द्वारा प्रस्तुत सोशल मीडिया सामग्री का मूल्यांकन न्यायालय कर सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
2 Oct 2024 4:32 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि पति पत्नी द्वारा शुरू की गई अंतरिम भरण-पोषण कार्यवाही का विरोध करने के लिए व्यभिचार की दलील दे सकता है और उस चरण में न्यायालय द्वारा सोशल मीडिया से प्राप्त साक्ष्यों पर विचार किया जा सकता है।
जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा, "पति को पत्नी द्वारा व्यभिचार की दलील देने का अधिकार है; अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के व्यय (जिसे सामान्यतः मुकदमेबाजी व्यय के रूप में संदर्भित किया जाता है) के निर्णय से संबंधित कार्यवाही में; ताकि पत्नी द्वारा की गई ऐसी प्रार्थना को खारिज करने का अनुरोध किया जा सके।"
न्यायालय ने आगे कहा कि, पत्नी के व्यभिचार को साबित करने के लिए पति द्वारा प्रस्तुत सोशल मीडिया आदि से संबंधित सामग्री पर न्यायालय द्वारा अंतरिम भरण-पोषण के निर्णय के चरण में भी विचार किया जा सकता है।
इसमें यह भी कहा गया कि न्यायालय किसी भी ऐसी सामग्री पर विचार कर सकता है जो "अपने समक्ष किसी मामले के प्रभावी ढंग से निर्णय के लिए आवश्यक हो, चाहे वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872/भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की आवश्यकताओं को पूरा करती हो या नहीं।"
न्यायालय ने यह भी कहा, "वर्तमान सामाजिक जीवन अब व्यापक रूप से और यहां तक कि खुले तौर पर, तकनीकी रूप से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म/ऐप जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर व्यस्त है, जबकि सोशल नेटवर्क के पदचिह्नों (फोटोग्राफ, पाठ्य सामग्री के आदान-प्रदान सहित) को साक्ष्य उद्देश्यों के लिए अच्छी तरह से मैप किया जा सकता है और साथ ही इसका न्यायिक संज्ञान भी लिया जा सकता है।"
ये टिप्पणियां एक पति द्वारा पारिवारिक न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर की गई पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं, जिसमें उसे अपनी पत्नी को 3,000 रुपये प्रति माह का अंतरिम भरण-पोषण और 10,000 रुपये का एकमुश्त मुकदमेबाजी खर्च देने का निर्देश दिया गया था।
पति की ओर से पेश वकील ने आरोप लगाया कि पत्नी व्यभिचार में रह रही थी और इसलिए वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अंतरिम भरण-पोषण की हकदार नहीं है।
प्रस्तुतियां सुनने के बाद, न्यायालय ने विचार किया, "क्या पति को यह दलील देने की अनुमति है कि पत्नी व्यभिचार में रह रही है, इस आधार पर अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्च की हकदार नहीं है, सीआरपीसी, 1973 की धारा 125(4)/बीएनएसएस, 2023 की धारा 144(4) में निहित वैधानिक प्रावधान के अनुसार।"
अदालत ने कहा कि पति अपनी पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता, खासकर अगर इससे पत्नी को गरीबी और कठिनाई का सामना करना पड़े।
अदालत ने तुरंत कहा, "साथ ही, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अदालत को सीआरपीसी की धारा 125 (4 और 5) / बीएनएसएस, 2023 की धारा 144 (4 और 5) में निहित वैधानिक आदेश को ध्यान में रखे बिना एकतरफा दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए।"
व्यभिचार के आरोपों के संबंध में न्यायालय ने कहा कि पति या पत्नी द्वारा व्यभिचार के कृत्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर है जो इसे उठाता है। "यह बिना कहे ही स्पष्ट है कि व्यभिचार, जो ज्यादातर बंद दरवाजों के पीछे होता है, सभी उचित संदेहों से परे साबित करना मुश्किल है।"
सोशल मीडिया से लिए गए साक्ष्य पर न्यायाधीश ने कहा, भले ही तस्वीरों में हेरफेर या मॉर्फ करना संभव हो, लेकिन इस तरह के अनुमान पर सभी और किसी भी फोटोग्राफिक और सोशल मीडिया सामग्री को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
वर्तमान मामले में, न्यायालय ने प्रस्तुत तस्वीरों की जांच करने के बाद राय दी कि, "पत्नी का याचिकाकर्ता (पति) के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक तरह का रिश्ता होता है, जो पति-पत्नी होने जैसा होता है।"
कोर्ट ने यह भी माना कि पत्नी ने स्वीकार किया है कि वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रही है। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने यह राय व्यक्त की कि पत्नी पति से अंतरिम भरण-पोषण और मुकदमेबाजी व्यय प्राप्त करने की हकदार नहीं है।
केस टाइटल: MXXXXX बनाम XXXX
साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (पीएच) 279