सांसदों की गैरमौजूदगी पर समिति ने लिया फैसला, अमृतपाल की याचिका पर केंद्र का जवाब
Avanish Pathak
4 March 2025 9:59 AM

केंद्र सरकार ने मंगलवार (04 मार्च) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को सूचित किया कि संसद सदस्यों (एमपी) को सदन के सत्रों में भाग लेने से छूट देने के लिए गठित समिति ने 03 मार्च को बैठक की और अमृतपाल सिंह सहित सभी अनुपस्थित सांसदों के मामलों पर विचार किया।
यह दलील राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत में लिए गए सांसद अमृतपाल सिंह की याचिका में दी गई, जिसमें उन्होंने लोकसभा सत्र में भाग लेने की मांग की है। अमृतपाल ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि वह केंद्र, पंजाब सरकार और अन्य प्रतिवादियों को निर्देश दे कि वे उन्हें लोकसभा महासचिव द्वारा जारी किए गए समन का पालन करते हुए संसदीय कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दें।
चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल ने कहा कि, "प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एएसजी सत्यपाल जैन ने सूचित किया है कि सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति ने कल बैठक की और याचिकाकर्ता सहित सभी अनुपस्थित सांसदों के मामले पर विचार किया तथा सिफारिश को लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष 10 मार्च को लोकसभा की बैठक के बाद रखा जाएगा। मामले पर 12 मार्च को विचार किया जाए..."
एएसजी सत्यपाल जैन ने प्रस्तुत किया कि "छुट्टी पर समिति ने कल बैठक की, उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन करने वाले पांच सांसदों के आवेदन पर विचार किया, उन्होंने सिफारिशें की हैं... सिफारिशें लोकसभा के विशेषाधिकार में गोपनीय हैं। इसे 10 मार्च को लोकसभा के पुनः खुलने पर रिकॉर्ड में रखा जाएगा।"
एएसजी जैन ने गोपनीय दस्तावेज न्यायालय को दिखाया तथा कहा कि चूंकि "यह गोपनीय है, इसलिए मैं रिकॉर्ड में कोई बयान नहीं दे सकता...।" उन्होंने कहा कि यह केवल लोकसभा के लिए एक सिफारिश है, अंतिम निर्णय लोकसभा का होगा।
चीफ जस्टिस नागू ने एएसजी सत्य पाल जैन से पूछा कि, "आप इसे औपचारिक रूप से कैसे सूचित करेंगे?", जिस पर एएसजी ने जवाब दिया, "10 मार्च को लोकसभा की बैठक के बाद," तब इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा और यह एक सार्वजनिक दस्तावेज बन जाएगा, फिर निर्णय अध्यक्ष या महासचिव द्वारा सूचित किया जाएगा।