पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में स्लॉटर हाउस को नियंत्रित करने की याचिका पर मांगा जवाब
Amir Ahmad
20 May 2025 11:20 AM IST

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार 19 मई को चंडीगढ़ प्रशासन से उस जनहित याचिका (PIL) पर जवाब मांगा जिसमें शहर में स्लॉटर हाउस (कसाईखानों) को नियमित करने के लिए समिति गठित करने की मांग की गई।
चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमीत गोयल की खंडपीठ ने चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों को नोटिस जारी किया।
यह जनहित याचिका चंडीगढ़ निवासी जैरूप रियार द्वारा दायर की गई, जिसमें मांग की गई कि स्लॉटर हाउस और मांस की दुकानों से जुड़ी समस्याओं की निगरानी और पर्यवेक्षण हेतु समिति का गठन कर उसकी नियमित बैठकें सुनिश्चित की जाएं।
याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय लक्ष्मीनारायण मोदी बनाम भारत सरकार (2012) के अनुपालन में वर्ष 2012 में नगर नियोजन विभाग द्वारा 12 सदस्यीय समिति का गठन तो किया गया था लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।
याचिका में यह भी कहा गया कि स्लॉटर हाउस से भारी मात्रा में अपशिष्ट और प्रदूषक तत्व निकलते हैं, जिससे दुर्गंध और गंदगी फैलती है। इसके कारण लोगों को असुविधा होती है। अतः वहां प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना और स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है, ताकि पर्यावरण मानकों का पालन किया जा सके।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय की है।
टाइटल: यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, लोकल गवर्नमेंट विभाग, सचिव एवं अन्य

