पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सेशन जज के खिलाफ भ्रष्टाचार की FIR दर्ज करने की मांग करने वाली वादी से रजिस्ट्री में शिकायत दर्ज कराने को कहा
Amir Ahmad
24 April 2025 11:27 AM

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सेशन जज के खिलाफ भ्रष्टाचार की FIR दर्ज करने की मांग करने वाली महिला से हाईकोर्ट रजिस्ट्री में शिकायत दर्ज करने को कहा।
चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले पर न्यायिक पक्ष में विचार नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने शुरू में कहा,
"याचिकाकर्ता जो व्यक्तिगत रूप से पेश हुई है, उसका तर्क है कि वह उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष लंबित मुकदमे में कथित अवैधानिकता के कृत्य से व्यथित है।"
इसके बाद न्यायालय ने कहा,
"भ्रष्टाचार और अवैधता के कुछ कृत्यों को न्यायिक पक्ष में नहीं लिया जा सकता और शिकायतकर्ता को निर्देश दिया कि "शिकायत रजिस्ट्री में दर्ज करें, जिसे यदि 30 दिनों के भीतर दर्ज किया जाता है तो प्रशासनिक पक्ष द्वारा उस पर विचार किया जाएगा।”
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पंजाब के संबंधित सेशन जज ने बिना कोई केस नंबर बताए उसके मामले में फर्जी आदेश पारित किया। आरोप लगाया कि अधिकारी अनुकूल आदेश पारित करने के लिए वकीलों से रिश्वत ले रहा है।
न्यायालय ने उसे 30 दिनों के भीतर हलफनामे के साथ अपनी सभी शिकायतों के साथ रजिस्ट्री से संपर्क करने के लिए कहा।
खंडपीठ ने मौखिक रूप से यह भी आश्वासन दिया कि आरोपों पर विचार किया जाएगा और यदि शिकायत में कोई तथ्य पाया जाता है तो उचित आदेश पारित किया जाएगा।
उपरोक्त के आलोक में याचिका का निपटारा कर दिया गया।
केस टाइटल: अंजू बंसल बनाम पंजाब राज्य और अन्य