Security Breach: हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस की बड़े पैमाने पर चूक को उजागर करने वाले जज की सुरक्षा के लिए पुलिस को तैनात न करने का निर्देश दिया
Amir Ahmad
30 Sept 2024 12:10 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के मौजूदा जज की सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस को तैनात न करने का निर्देश दिया, जिन्होंने पंजाब की जांच एजेंसियों की ओर से बड़े पैमाने पर चूक को उजागर किया, जिनकी सुरक्षा हाल ही में एक घटना में समझौता की गई थी।
चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने न्यायाधीश की आवाजाही को सुरक्षित करने के लिए पंजाब पुलिस के बजाय तटस्थ पुलिस बल के अधिकारियों को तैनात करने का आदेश दिया।
उन्होंने टिप्पणी की,
"यह सर्वविदित है कि पिछले 12/24 महीनों में जज द्वारा पारित विभिन्न न्यायिक आदेशों द्वारा पंजाब राज्य में जांच एजेंसियों की ओर से बड़े पैमाने पर चूक उजागर हुई। इसलिए यह न्यायालय यह उचित समझता है कि जज की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी पंजाब पुलिस बल के सदस्य न होकर यूटी प्रशासन या हरियाणा राज्य के सदस्य होने चाहिए। जज की आवाजाही को सुरक्षित करने के लिए पंजाब राज्य के नहीं बल्कि तटस्थ पुलिस बल की तैनाती निश्चित रूप से जज द्वारा महसूस की गई असुरक्षा की भावना को कम करेगी।"
यह घटनाक्रम 22 सितंबर की घटना के बाद सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति ने स्वर्ण मंदिर में जज के निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) की बंदूक निकाली और जज को नुकसान पहुंचाने के संभावित इरादे से स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर भागा। PSO ने उसकी बढ़त को रोका। इसके बाद हुई हाथापाई में बदमाश ने खुद को सिर में गोली मार ली।
इस प्रकार पीठ ने निर्देश दिया,
"चंडीगढ़ के अंदर और बाहर जज की सुरक्षा में तैनात कर्मियों को तुरंत पंजाब पुलिस से बदलकर यूटी प्रशासन या हरियाणा राज्य के पुलिसकर्मियों से बदला जाए।"
पिछले आदेश के अनुपालन में पंजाब सरकार ने घटना की जांच की प्रकृति और चरण के संबंध में एक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
चंडीगढ़ के यूटी प्रशासन ने भी जज की सुरक्षा बढ़ाने के बारे में न्यायालय को अवगत कराया।
न्यायालय ने कहा,
"जांच में प्रगति के संबंध में पंजाब राज्य द्वारा अपनाए गए रुख से यह न्यायालय पाता है कि यह मामला राज्य के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है लेकिन खतरे की धारणा का आकलन जज द्वारा की गई धारणा के अनुसार किया जाना चाहिए।"
जांच के संबंध में न्यायालय ने यूटी प्रशासन और हरियाणा सरकार से घटना की जांच करने के लिए किसी जिले के पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे के उपयुक्त जांच अधिकारियों के लिए सुझाव मांगा।
न्यायालय ने याचिका में भारत संघ को सचिव, गृह मामलों के माध्यम से और हरियाणा राज्य को उसके गृह सचिव के माध्यम से पक्षकार बनाया।
एएसजी सत्य पाल जैन ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि कानून के चारों कोनों के भीतर हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।
मामला आगे के विचार के लिए 01 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया गया।