गंभीर और अचानक उकसावे को हत्या के अपवाद के रूप में स्वीकार करते समय झगड़े का कारण जानना अप्रासंगिक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

Shahadat

28 May 2024 11:32 AM IST

  • गंभीर और अचानक उकसावे को हत्या के अपवाद के रूप में स्वीकार करते समय झगड़े का कारण जानना अप्रासंगिक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाईककोर्ट ने हत्या की सजा रद्द करते हुए इसे गैर-इरादतन हत्या में बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि झगड़े का कारण यह निर्धारित करने के लिए अप्रासंगिक कारक है कि क्या यह कृत्य हत्या के अपवाद के तहत कवर किया जाएगा, "गंभीर" और अचानक उकसावा।"

    जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस एन.एस. शेखावत की खंडपीठ ने कहा,

    "झगड़े का कारण प्रासंगिक नहीं है और न ही यह प्रासंगिक है कि किसने उकसावे की पेशकश की या हमला शुरू किया। घटना के दौरान हुए घावों की संख्या निर्णायक कारक नहीं है, लेकिन जो अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि घटना अवश्य हुई होगी अचानक और बिना सोचे-समझे और अपराधी ने क्रोध के आवेश में कार्य किया होगा। निश्चित रूप से अपराधी ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया होगा या क्रूर तरीके से कार्य नहीं किया होगा।"

    अदालत हत्या के दोषी मंदीप द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसे 2011 में आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई थी।

    अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोषी मंदीप ने मृतक के साथ हाथापाई की और उसके पेट में चाकू से वार किया। गंभीर चोट लगने के कारण मृतक की मौत हो गयी।

    अपीलकर्ता के वकील ने जोरदार तर्क दिया कि अपीलकर्ता और मृतक मोहिंदर सिंह बचपन से करीबी दोस्त थे और मृतक के भाई के घर पर भोजन और पेय आदि के लिए साथ बैठते थे।

    उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे और अचानक अपीलकर्ता के मोबाइल फोन को लेकर हाथापाई हो गई।

    उन्होंने आगे तर्क दिया कि जब अपीलकर्ता ने उनसे मोबाइल वापस करने के लिए कहा तो मोहिंदर ने अपीलकर्ता को चोटें पहुंचाईं और मौके पर अपीलकर्ता ने चाकू से वार किया, जो वहां पड़ा था। इसलिए अपीलकर्ता का मृतक को मारने का कोई इरादा नहीं था। वह इस न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के लिए उत्तरदायी था।

    वकील ने कहा,

    "सबसे खराब स्थिति में वर्तमान अपीलकर्ता के लिए जिम्मेदार कृत्य एक कम अपराध होगा, जो कि गैर इरादतन हत्या है, जो आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत दंडनीय है, क्योंकि अपीलकर्ता का मामला आईपीसी की धारा 300 के नंबर 4 के अंतर्गत आता है।“

    प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि उक्त अपवाद को लागू करने के लिए "सामान्य रूप से चार आवश्यकताओं को पूरा करना होगा: -

    (i) यह अचानक हुई लड़ाई थी।

    (ii) कोई पूर्व-ध्यान नहीं था।

    (iii) यह कार्य आवेश में आकर किया गया था।

    (iv) हमलावर ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया या क्रूर तरीके से काम नहीं किया।

    पीठ ने जोड़ा,

    "सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में कहा कि जुनून की गर्मी में जुनून को ठंडा होने का कोई समय नहीं होना चाहिए और अदालत के समक्ष उस मामले में पक्षकारों ने शुरुआत में तकरार के आधार पर खुद को क्रोधित कर लिया।“

    उस घटना के बिना पूर्व-चिंतन के अचानक झगड़े का परिणाम होने के अलावा, कानून की आवश्यकता है कि अपराधी को आईपीसी की धारा 300 के अपवाद नंबर4 के लाभ का दावा करने में सक्षम होने के लिए अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए।

    सुखबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, [2002(2) आरसीआर (आपराधिक) 57: 2002 (3)एससीसी 327] पर भरोसा रखा गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

    “सभी घातक चोटों के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 का लाभ न लेने के उद्देश्य से क्रूर या असामान्य नहीं कहा जा सकता है। चोटें लगने और घायल के गिर जाने के बाद अपीलकर्ता को यह नहीं दिखाया गया कि जब वह असहाय स्थिति में था तो उसने अपने शरीर पर कोई अन्य चोट पहुंचाई। यह साबित हो गया कि अचानक हुए झगड़े और फिर मारपीट के जोश में आरोपी, जो भाला से लैस था, उसने बेतरतीब ढंग से चोटें पहुंचाईं और इस तरह क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया।''

    पीठ ने आगे कहा कि गवाहों की गवाही के अनुसार, "अपीलकर्ता और मृतक मोहिंदर दोनों पड़ोसी थे। दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी का कोई इतिहास नहीं था।"

    न्यायालय ने कहा,

    "वर्तमान मामले में अपराध के हथियार यानी चाकू की लंबाई 15 सेमी (लगभग 06 इंच) और चौड़ाई 2.2 सेमी (अधिकतम) थी, जिसमें एक तेज सतह और एक कुंद सतह थी। वास्तव में, इस तरह के चाकू आसानी से बन जाते हैं सब्जी आदि काटने के लिए हर घर में उपलब्ध है और उक्त चाकू का उपयोग अपराध करने में किया गया था। नतीजतन, यह स्पष्ट है कि ऐसे चाकू से चोट पहुंचाकर, वर्तमान अपीलकर्ता का मृतक मोहिंदर की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था।“

    हालांकि, इस चाकू का इस्तेमाल इतनी ताकत से किया गया कि व्यक्ति की मौत हो गई थी।

    पीठ ने कहा,

    अपीलकर्ता को ज्ञान का आरोप लगाया जाना चाहिए। उस स्थिति में वर्तमान मामला आईपीसी की धारा 304 के भाग II में आएगा।

    न्यायालय ने यह भी माना कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता ने स्वीकार किया कि उसने क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया है। यह एक लड़ाई थी, जो आवेश में हुई थी।

    यह कहते हुए कि अपीलकर्ता पिछले लगभग 14 वर्षों से मुकदमे/अपील की पीड़ा का सामना कर चुका है। यहां तक कि अपराध के समय, उसने क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया। अदालत ने कहा कि न्याय के उद्देश्य उचित रूप से पूरे होंगे यदि वर्तमान अपीलकर्ता पर लगाई गई सजा को उसके द्वारा पहले ही भुगती गई अवधि तक कम कर दिया जाए।

    उपरोक्त के प्रकाश में अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई, दोषसिद्धि का आक्षेपित फैसला बरकरार रखने का आदेश दिया गया और सजा के आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया कि उस पर लगाई गई सजा को पहले से ही भुगती गई अवधि तक कम कर दिया गया।

    केस टाइटल: मनदीप बनाम हरियाणा राज्य

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