1989 के संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता और ईएसआई अधिनियम के तहत डिमांड नोटिस जारी नहीं किया जा सकता: पी एंड एच हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

13 Dec 2024 3:14 PM IST

  • 1989 के संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता और ईएसआई अधिनियम के तहत डिमांड नोटिस जारी नहीं किया जा सकता: पी एंड एच हाईकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस पंकज जैन की एकल पीठ ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने ईएसआई न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (पीएसईबी) को उसके फगवाड़ा उप-स्टेशन के लिए ईएसआई अंशदान का भुगतान करने से छूट देने के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने माना कि धारा 1(6) को 1989 में पेश किया गया था और इसे पिछली अवधियों को कवर करने के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। नतीजतन, न्यायालय ने नोट किया कि उप-स्टेशन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (ईएसआई अधिनियम) के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि संशोधन से पहले प्रासंगिक अवधि के दौरान इसमें 20 से कम कर्मचारी थे।

    मामले में निर्णय देते हुए न्यायालय ने सबसे पहले उप-स्टेशन पर कर्मचारियों की संख्या पर चर्चा की। कोर्ट ने नोट किया कि स्वीकृत कार्यबल 15 कर्मचारी पाए गए, जिसमें सहायक कर्मचारी भी शामिल थे। यह एक पूर्व रिपोर्ट के अनुरूप था जिसने उप-स्टेशन की स्वीकृत संख्या 15 कर्मचारियों के रूप में स्थापित की थी। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ईएसआई अधिनियम को लागू करने के लिए प्रासंगिक अवधि में न्यूनतम 20 कर्मचारियों की आवश्यकता थी।

    इसके बाद न्यायालय ने 1989 के संशोधन से पहले के ईएसआई अधिनियम की जांच की। धारा 2(12) के अनुसार कारखाना वह प्रतिष्ठान है जिसमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों, चाहे वह बिजली की सहायता से हो या उसके बिना। न्यायालय ने धारा 1(6) पर ईएसआई के भरोसे को खारिज कर दिया और कहा कि यह प्रावधान केवल उन कारखानों पर लागू होता है जो 1989 से पहले अधिनियम के अंतर्गत आते थे। चूंकि संशोधन 20 अक्टूबर, 1989 को प्रभावी हुआ था, इसलिए इसे संशोधन से पहले की अवधि के लिए उठाई गई मांगों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

    अंत में, न्यायालय ने उल्लेख किया कि ईएसआईसी बनाम राधिका थिएटर, एआईआर 2023 एससी 673 में, सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ईएसआई अधिनियम की धारा 1(6) 20 अक्टूबर, 1989 से लागू होती है, जो कार्यबल के आकार की परवाह किए बिना अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों को कवर करती है। इसे इसके सम्मिलित होने से पहले की अवधि के लिए मांग नोटिस पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, न्यायालय ने अपीलों को खारिज कर दिया और ईएसआई न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।

    6 नवंबर 2024 को निर्णय लिया गया।

    साइटेशन: 2024:PHHC:145543, कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड

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