'बार काउंसिल को कानूनी पेशे की गरिमा बनाए रखनी चाहिए': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट बार प्रेसिडेंट द्वारा किए गए कथित यौन उत्पीड़न और धन की हेराफेरी पर कहा

LiveLaw News Network

19 July 2024 3:02 PM IST

  • बार काउंसिल को कानूनी पेशे की गरिमा बनाए रखनी चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट बार प्रेसिडेंट द्वारा किए गए कथित यौन उत्पीड़न और धन की हेराफेरी पर कहा

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल को इस मामले में यथाशीघ्र निर्णय लेना चाहिए, ताकि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास मलिक के खिलाफ यौन उत्पीड़न और बार एसोसिएशन के धन के गबन के आरोपों से संबंधित किसी भी अन्य जटिलता से बचा जा सके, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है।

    मलिक को हाल ही में एक अन्य अधिवक्ता रंजीत सिंह पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी के तहत गिरफ्तार भी किया गया था।

    पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने मलिक का लाइसेंस निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ शिकायतों पर अंतिम निर्णय होने तक किसी भी अदालत में प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी है।

    चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विकास सूरी ने कहा, "इस न्यायालय का विचार है कि इस मामले को यथाशीघ्र इसके तार्किक निष्कर्ष पर लाया जाना चाहिए ताकि मामले में आगे कोई जटिलता न आए। बार काउंसिल द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जानी चाहिए, जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में पंजीकृत और अभ्यास करने वाले सभी अधिवक्ताओं की मातृ संस्था है।"

    पीठ ने कहा कि बार काउंसिल को इस अवसर पर आगे आना चाहिए और इस महान संस्थान - पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सम्मान और गौरव को संरक्षित करने और पोषित करने के अंतिम उद्देश्य के साथ कानूनी पेशे की गरिमा को बनाए रखने के लिए कार्यवाही को समाप्त करना चाहिए। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की गईं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मलिक और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव स्वर्ण सिंह तिवाना ने एसोसिएशन के फंड का दुरुपयोग किया है और गबन किया है।

    याचिका में यह भी कहा गया है कि अप्रैल में आम सभा की बैठक के दौरान दोनों पदाधिकारियों को हटाने का आदेश दिया गया था। जब महिला अधिवक्ताओं ने मलिक से उपाध्यक्ष को कार्यालय का प्रभार संभालने देने के लिए कहा, तो उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया।

    इससे पहले, हाईकोर्ट ने बार काउंसिल को मलिक के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था।

    खंडपीठ ने कहा, "हमारे संज्ञान में लाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 (विकास मलिक) के खिलाफ महिला अधिवक्ताओं और बार एसोसिएशन की महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई हैं। परिणामस्वरूप, मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय, जो इन शिकायतों को प्राप्त करता है, को निर्देश दिया जाता है कि वह इन शिकायतों की प्रतियां बार काउंसिल को उपलब्ध कराए, ताकि इन आरोपों की भी जांच की जा सके और तदनुसार कार्यवाही की जा सके।

    प्रथम पीठ होने के नाते, इस न्यायालय का यह परम कर्तव्य है कि वह इस संस्था की प्रतिष्ठा की रक्षा करे, जिसे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा स्पष्ट रूप से कम किया गया है, जो आज भी उपस्थित होने के लिए आगे नहीं आया है, हालांकि वह अच्छी तरह से जानता है कि कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष लंबित है।"

    वर्तमान सुनवाई में, न्यायालय ने उल्लेख किया कि 02 जुलाई को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एक आम सभा की बैठक बुलाई गई थी और गतिरोध को हल करने के लिए पांच नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं वाली एक शिकायत समिति गठित करने का संकल्प लिया गया था।

    पीठ ने कहा, "हमें उम्मीद है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा 02.07.2024 को उठाया गया यह कदम सौहार्दपूर्ण तरीके से मामले को सुलझाकर तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएगा।"

    मामले को आगे के विचार के लिए 30 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

    केस टाइटल: अंजलि कुकर और अन्य बनाम पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल अपने अध्यक्ष और अन्य के माध्यम से

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