डेयरी फार्मों में पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम लागू करने की याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, चंडीगढ़ नगर निगम से जवाब मांगा
Praveen Mishra
23 April 2024 7:16 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के साथ-साथ पड़ोसी गांवों के डेयरी फार्मों में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (पशु परिसरों का इस्तीफा, नियम 1978) को लागू करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी ने भारत संघ, मत्स्य विभाग मंत्रालय, चंडीगढ़ नगर निगम और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया।
चंडीगढ़ के कुछ निवासियों ने यह कहते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है कि "डेयरी किसान ऑक्सीटोसिन जैसी अनधिकृत दवाओं का उपयोग कर रहे हैं और मवेशियों को चंडीगढ़ और दोनों राज्यों के आस-पास के गांवों में रहने की अपर्याप्त स्थिति में रखा गया है।
याचिका में कहा गया है, "चंडीगढ़ पुलिस और संबंधित उत्तरदाताओं ने इस तथ्य के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए एक आकस्मिक दृष्टिकोण अपनाया था कि पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 का 12 और भारतीय दंड संहिता, 1860 का अपराध डेयरी किसानों के लिए अपराध है।
याचिका में प्रतिवादियों को डेयरी फार्मों में कथित पशु क्रूरता को रोकने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने और भारत में डेयरी पशुओं के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आचार संहिता में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित आवास के न्यूनतम मानकों का पालन करने के निर्देश देने की मांग की गई है, विशेष रूप से पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए।
मामले को आगे के विचार के लिए 16 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।