[अमृतसर मेयर चुनाव] कुछ पार्षदों पर पुलिस की कथित छापेमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक, हाईकोर्ट ने प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग का निर्देश दिया

Praveen Mishra

27 Jan 2025 11:06 AM

  • [अमृतसर मेयर चुनाव] कुछ पार्षदों पर पुलिस की कथित छापेमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक, हाईकोर्ट ने प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग का निर्देश दिया

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतसर नगर निगम के महापौर के चुनाव की कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग कराने का निर्देश दिया है।

    कांग्रेस के एक पार्षद द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि बैठक में भाग लेने वाले कुछ पार्षदों के घरों पर पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें परेशान करने और महापौर के चुनाव के लिए उक्त बैठक में उनकी भागीदारी को रोकने के लिए छापे मारे जा रहे हैं।

    जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस सुखविंदर कौर ने कहा, "यह अदालत इस स्तर पर उक्त याचिका के मेरिट में जाने से खुद को रोकती है, सिवाय प्रथम दृष्टया यह देखने के कि यदि इस तरह की प्रथाओं को राज्य मशीनरी द्वारा अपनाया जा रहा है, तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक है।

    अदालत कांग्रेस काउंसलर सौरभ मदन मिठू और विकास सोनी द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वीडियोग्राफी के तहत और हाथ दिखाने की प्रक्रिया को अपनाकर अमृतसर नगर निगम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए बैठक आयोजित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

    प्रस्तुतियाँ सुनने के बाद, न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देशों के साथ रिट याचिकाओं का निपटारा करने का निर्देश दिया: -

    i) प्रतिवादी-प्राधिकारी नवनिर्वाचित पार्षदों की पहली बैठक निर्धारित तिथि और समय अर्थात 27.01.2025 को शाम 04:00 बजे आयोजित करेंगे, जैसा कि दिनांक 24.01.2025 के नोटिस में दर्शाया गया है।

    ii) उत्तरदाता-प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित बैठक सक्षम प्राधिकारी की देखरेख में आयोजित की जाए और बैठकों की कार्यवाही स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जाए।

    उक्त बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए आगे आने वाले सदस्यों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी ताकि बैठक में कोई अप्रिय घटना न हो।

    iv) पुलिस आयुक्त, अमृतसर यह सुनिश्चित करेगा कि बैठक के स्थान पर और बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए और यह भी सुनिश्चित करेगा कि बैठक के स्थान के परिसर में या उसके आसपास, पूर्वोक्त बैठक से पहले, उसके दौरान या बाद में कोई हंगामा न हो।

    v) उपरोक्त बैठक की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा की जाएगी।

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