याचिकाकर्ता का दावा-ट्रायल जज बार सदस्य से प्रभावित थे, पी एंड एच हाईकोर्ट ने कहा- न्याय की धारा को प्रभावित करने की कोशिश; क्रूरता के मामले को स्थानांतरित करने से इनकार
LiveLaw News Network
9 Oct 2024 5:00 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जिला न्यायालय से क्रूरता के मामले को स्थानांतरित करने की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इस आधार पर न्यायाधीश पर आरोप लगाया गया था कि वह याचिकाकर्ता की पत्नी से संबंधित बार सदस्य के प्रभाव में काम कर रहे थे। न्यायालय ने कहा कि "याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों में न्याय की धारा को प्रदूषित करने की प्रवृत्ति है।"
जस्टिस सुमित गोयल ने कहा,
"याचिकाकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप, बिना किसी तथ्य या शिकायत के, स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण हैं, जो किसी उद्देश्य को आरोपित करने के इरादे से लगाए गए हैं, जो अन्यथा अस्तित्व में नहीं है, और इस मुद्दे को गैरकानूनी रूप से सनसनीखेज बनाने के इरादे से लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए बेबुनियाद आरोपों में न्याय की धारा को प्रदूषित करने की प्रवृत्ति है, और इसलिए उन्हें पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए।"
यह याचिका पंजाब के फाजिल्का में 2017 में क्रूरता के मामले में आरोपी एक व्यक्ति और उसके परिवार ने दायर की थी, जिसमें उसने अपने मामले को जिले से चंडीगढ़ या हरियाणा राज्य के किसी अन्य जिले में स्थानांतरित करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की मृतक पत्नी ने कथित तौर पर उसे परेशान करने और पीटने के लिए एफआईआर दर्ज कराई थी।
जिस मुख्य आधार पर स्थानांतरण की मांग की गई थी, वह यह था कि मुकदमा जिले में लंबित है, जहां मृतक के भाई, जो उसकी मृतक पत्नी द्वारा उसके खिलाफ दर्ज कराए गए मामले को आगे बढ़ा रहे हैं, एक वकील और बार के सक्रिय सदस्य हैं, और पीठासीन अधिकारी और सत्र न्यायाधीश उनसे प्रभावित हैं।
यह आरोप लगाया गया कि जब याचिकाकर्ता को मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली, तो उसे धमकी दी गई कि वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगा और याचिकाकर्ता के पूरे परिवार को नहीं बख्शा जाएगा।
बयानों को सुनने के बाद, कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता मुकदमे को स्थानांतरित करने का मामला बनाने में विफल रहा है।
न्यायाधीश ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप कि ट्रायल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उसकी जमानत याचिकाओं को खारिज करते समय उसके भाई के प्रभाव में काम किया, "पूरी तरह से झूठे, गलत तरीके से बनाए गए, बिना किसी आधार के, कानून और न्यायालयों की गरिमा के लिए अपमानजनक हैं।"
जस्टिस गोयल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि याचिकाकर्ता के पिता को जिला न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी जा चुकी है, "यह तथ्य याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए कदम को झूठा साबित करता है।"
न्यायालय ने कहा, "याचिकाकर्ता के आचरण से यह भी पता चलता है कि उसके पास एक दस्तावेज बनाने की प्रवृत्ति और दुस्साहस है..., जिसमें आरोप लगाया गया है कि कथित शिकायत में उसकी जान को खतरा बताया गया है, जिसे उसने पुलिस को दिया था।"
न्यायाधीश ने कहा कि उनके बहनोई की साख "एक वकील और किसी राजनीतिक दल की युवा शाखा के पूर्व अध्यक्ष होने के कारण, याचिकाकर्ता के हितों के लिए किसी भी तरह से मामले की जांच और सुनवाई को प्रभावित नहीं करती है।"
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने मामले में अनुचित लाभ हासिल करने के इरादे से जानबूझकर झूठी दलीलें दी हैं, इसलिए याचिका खारिज कर दी।
केस टाइटल: VXXXXXX बनाम पंजाब राज्य और अन्य।
साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (पीएच) 284