प्रवेश द्वारों पर फर्जी वकीलों की पहचान करने की प्रक्रिया अपनाएं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देश दिया

Avanish Pathak

23 Jan 2025 10:34 AM IST

  • प्रवेश द्वारों पर फर्जी वकीलों की पहचान करने की प्रक्रिया अपनाएं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देश दिया

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह बार को विश्वास में लेने के बाद हाईकोर्ट के प्रवेश द्वारों पर प्रवेश करने वाले वकीलों की पहचान के लिए उचित प्रक्रिया अपनाए।

    चीफ जस्टिस शील नागू और ज‌स्टिस सुधीर सिंह ने कहा कि वकीलों की वर्दी पहने एक असली वकील और एक नकली वकील के बीच अंतर करने के लिए वकीलों का कोई सत्यापन या पहचान नहीं है।

    पीठ राजेश गर्ग की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन और हाईकोर्ट को निर्देश देने की मांग की थी कि वे प्रवेश द्वार पर स्थापित सुरक्षा द्वारों को केवल प्रवेश करने वालों को जारी किए गए अधिकृत पास या पहचान पत्रों की स्कैनिंग के आधार पर संचालित करें।

    चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि सभी टर्नस्टाइल गेट और ड्रॉप बॉक्स गेट काम कर रहे हैं और वर्तमान याचिका में उठाई गई किसी भी शिकायत का समाधान नहीं हुआ है।

    हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील ने बताया कि वादियों को पहचान पत्र या पास जारी न करने की शिकायत का भी समाधान कर दिया गया है। सुनवाई के दौरान पीठ ने पाया कि प्रवेश द्वार पर ऐसा कोई सत्यापन नहीं किया जाता है जिससे असली वकील और वकील की वर्दी पहने हुए नकली वकील में अंतर किया जा सके।

    कोर्ट ने निर्देश दिया,

    "हाईकोर्ट बार को विश्वास में लेने के बाद, हाईकोर्ट के द्वारों में प्रवेश करने वाले वकीलों की उचित पहचान के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए हाईकोर्ट सुरक्षा समिति के समक्ष मामला रखकर उचित प्रक्रिया अपनाने का निर्देश देता है, उचित सत्यापन के बाद, उन्हें किसी भी तरह की अनावश्यक शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े।"

    इन्हीं टिप्पण‌ियों के साथ कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

    केस टाइटल: राजेश गर्ग बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य

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