पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा 24 घंटे निगरानी की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

Amir Ahmad

29 March 2024 9:37 AM GMT

  • पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा 24 घंटे निगरानी की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

    पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 24 घंटे निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसे कदम उठाने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने भारत संघ, पंजाब, हरियाणा की राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों को नोटिस जारी किया।

    पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट के वकील कंवर पाहुल सिंह ने याचिका दायर कर कहा कि हाल ही में प्रकाश नामक चाय विक्रेता अपनी दुकान में सो रहा था, तभी तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।

    सिंह ने याचिका में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर जाने वाली सड़कों पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा कोई उचित साइन-बोर्ड नहीं लगाया गया।

    सिंह ने कहा,

    "सुबह और शाम के समय भी इस तरह के फ्लाईओवर के निर्माण के बाद से लोगों को गलत मोड़ न लेने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए एक भी ट्रैफिक कांस्टेबल ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे जानलेवा दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं।

    कुछ दुर्घटनाओं की तो लोगों द्वारा रिपोर्ट भी नहीं की जाती है। यह परिदृश्य समाज के प्रति प्रतिवादियों की पूरी तरह से निष्क्रियता को दर्शाता है।

    कार्यवाही के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न सरकारी रोडवेज बसों ने अपने बीमा की अवधि समाप्त होने के बाद भी उसका नवीनीकरण नहीं कराया। याचिकाकर्ता ने सरकार को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और यातायात नियमों के प्रावधानों का सख्ती से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी मांगे है।

    सिंह ने आगे प्रार्थना की कि पिछले पांच वर्षों में विशेष रूप से पंजाब में, मोटर वाहनों से जुड़ी दुर्घटनाओं के रजिस्टर्ड मामलों की नंबर पर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए और कितने मामलों में पुलिस ने दुर्घटना सूचना रिपोर्ट तैयार की और उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किया।

    मामले को आगे के विचार के लिए 22 मई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

    केस टाइटल- कंवर पाहुल सिंह बनाम यूओआई और अन्य।

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