प्रभारी प्राचार्य पद के लिए वरिष्ठता की गणना पीएचडी प्राप्ति तिथि से की जाती है, प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से नहीं: पटना हाईकोर्ट ने यूजीसी विनियमों को स्पष्ट किया
LiveLaw News Network
7 Nov 2024 6:52 PM IST
पटना हाईकोर्ट की एक खंडपीठ, जिसमें चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी शामिल थे, ने सीताराम साहू कॉलेज, नवादा के प्रभारी प्राचार्य के रूप में डॉ. कृष्ण मुरारी साह की नियुक्ति के खिलाफ दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने माना कि बाद में नियुक्ति के बावजूद, डॉ. साह ने पहले ही पीएचडी हासिल कर ली थी, जिससे वे यूजीसी विनियमों के तहत याचिकाकर्ता से सीनियर हो गए। इस प्रकार, न्यायालय ने प्रभारी प्राचार्य के रूप में उनकी नियुक्ति को वैध पाया।
पृष्ठभूमि
यह मामला सीताराम साहू कॉलेज, नवादा में प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति को लेकर विवाद से उत्पन्न हुआ था। याचिकाकर्ता किरण कुमारी साह को 5 जुलाई, 1985 को अंग्रेजी में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसकी नियुक्ति 15 फरवरी, 1986 को पुष्टि की गई थी।
पिछले प्रभारी प्राचार्य डॉ. अनिल कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद, याचिकाकर्ता ने अपनी नियुक्ति की पिछली तिथि के आधार पर पद के लिए पात्रता का दावा किया। हालांकि, कॉलेज की प्रबंध समिति ने 20 अगस्त, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में डॉ. कृष्ण मुरारी साह (प्रतिवादी संख्या 7) को नया प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया।
जांच समिति द्वारा अपनी संस्तुति प्रस्तुत करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा 10 अक्टूबर, 2023 के आदेश के माध्यम से इस नियुक्ति की पुष्टि की गई।
निर्णय
न्यायालय ने निर्णय में नोट किया कि याचिकाकर्ता की सेवा प्रारंभ (6 जुलाई, 1985) डॉ. साह की (4 अगस्त, 1986) से पहले की है, हालांकि यह अस्थायी लाभ पीएचडी प्राप्ति के समय के कारण समाप्त हो गया।
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता की 2011 की योग्यता की तुलना में डॉ. साह की 2003 में पीएचडी पूरी करना वरिष्ठता स्थापित करने में एक निर्णायक कारक था।
दूसरे, न्यायालय ने माना कि यूजीसी विनियम 2018 ने पात्रता के लिए दो वैकल्पिक मार्ग स्थापित किए हैं: राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) योग्यता या पीएचडी डिग्री। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ये केवल अतिरिक्त योग्यताएं नहीं थीं, बल्कि पद के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड थे।
इस प्रकार, वरिष्ठता की गणना में उम्मीदवारों द्वारा इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने पर विचार करना था, न कि केवल उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथियों पर।
तीसरा, न्यायालय ने 30 सितंबर, 2023 को प्रस्तुत विश्वविद्यालय की जांच समिति के निष्कर्षों को महत्व दिया। समिति की रिपोर्ट ने उम्मीदवारों की योग्यता और सेवा रिकॉर्ड दोनों की जांच करने के बाद, डॉ. साह की वरिष्ठता को निर्णायक रूप से निर्धारित किया।
न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों को भी अलग किया, यह समझाते हुए कि नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता की गणना करने का सामान्य सिद्धांत सही है, लेकिन जब आवश्यक योग्यता मानदंड शामिल होते हैं तो यह लागू नहीं होता है।
न्यायालय ने तर्क दिया कि पीएचडी योग्यता ने मौलिक रूप से पात्रता समयरेखा को बदल दिया है, जिससे यह शैक्षणिक पदों में वरिष्ठता पर विचार करने के लिए शुरुआती बिंदु बन गया है।
इसी तरह, ए.पी. सरकार बनाम ए.वी. वेणुगोपाल राव का विश्लेषण करते हुए, न्यायालय ने यूजीसी विनियमों के तहत शैक्षणिक नियुक्तियों के अनूठे संदर्भ के कारण इसकी अनुपयुक्तता पर जोर दिया।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनंतिम वरिष्ठता सिद्धांत आवश्यक योग्यता आवश्यकताओं को दरकिनार नहीं कर सकते, विशेष रूप से ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में जहां शैक्षणिक प्रमाण-पत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
न्यायालय ने प्रबंध समिति की निर्णय लेने की प्रक्रिया की भी जांच की, जिसमें पाया गया कि इसने दोनों उम्मीदवारों की पूरी शैक्षणिक प्रोफ़ाइल पर उचित रूप से विचार किया था, न कि केवल उनकी सेवा अवधि पर। इस प्रकार, न्यायालय ने रिट आवेदन को खारिज कर दिया।
साइटेशन: सिविल रिट अधिकार क्षेत्र मामला संख्या 17125/2023 (किरण कुमारी साह बनाम बिहार राज्य)