धारा 74 साक्ष्य अधिनियम | रजिस्टर्ड सेल डीड की प्रमाणित प्रति सार्वजनिक दस्तावेज, इसे द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है: पटना हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

1 Aug 2024 2:30 PM IST

  • धारा 74 साक्ष्य अधिनियम | रजिस्टर्ड सेल डीड की प्रमाणित प्रति सार्वजनिक दस्तावेज, इसे द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है: पटना हाईकोर्ट

    पटना हाईकोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रार कार्यालय में पब्लिक रिकॉर्ड के रूप में रखी गई रजिस्टर्ड सेल डीड की प्रमाणित प्रति को सार्वजनिक दस्तावेज माना जाएगा तथा साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74 के तहत द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

    हाईकोर्ट ने कहा,

    “पंजीकृत दस्तावेज की प्रमाणित प्रति सार्वजनिक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति होती है। ऐसा कहने का आधार यह है कि जब कोई सेल डीड पंजीकरण प्राधिकारी के समक्ष पंजीकृत होता है, तो पंजीकरण कार्यालय में रखी गई पुस्तक में आवश्यक प्रविष्टियां रखी जाती हैं, और इस प्रकार, यह एक निजी दस्तावेज के रूप में रखा गया रिकॉर्ड होता है, और इसलिए, यह एक सार्वजनिक दस्तावेज होता है।”

    न्यायालय ने श्रीमती रेखा राणा एवं अन्य बनाम श्रीमती रत्नश्री जैन, एआईआर 2006 एमपी 107 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया कि पब्लिक रिकॉर्ड से प्रतिलिपि करके पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी किए गए पंजीकृत दस्तावेज की प्रमाणित प्रति, सार्वजनिक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति होती है।

    सुप्रीम कोर्ट के अप्पैया बनाम अंदिमुथु @ थंगापंडी एवं अन्य, सिविल अपील संख्या 14630/2015 के निर्णय का संदर्भ दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रजिस्ट्री के रिकॉर्ड में दर्ज किए जा रहे निजी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति को सार्वजनिक दस्तावेज माना जाएगा।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “यह ध्यान देने योग्य है कि इसके तहत जारी की गई प्रमाणित प्रति मूल दस्तावेज की प्रति नहीं है, बल्कि पंजीकरण प्रविष्टि की प्रति है जो स्वयं मूल दस्तावेज की प्रति है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 74(2) तथा उसकी उपधारा (5) के तहत सार्वजनिक दस्तावेज है, जो इसे मूल दस्तावेज की विषय-वस्तु को साबित करने के लिए साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य बनाती है।”

    सेल डीड की प्रमाणित प्रति के निष्पादन के प्रमाण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता

    जस्टिस अरुण कुमार झा ने कहा कि पब्लिक रिकॉर्ड में रखी गई सेल डीड की प्रमाणित प्रति को सार्वजनिक दस्तावेज माना जाएगा तथा वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रमाणित प्रति के निष्पादन के प्रमाण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

    “इन सभी प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सेल डीड की प्रमाणित प्रति सार्वजनिक दस्तावेज या सार्वजनिक दस्तावेज के उस भाग की सामग्री के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है, जिसकी वह प्रति होने का दावा करती है। इसे बिना किसी आधार के सार्वजनिक दस्तावेज के द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि, सावधानी का एक शब्द जोड़ा जा सकता है कि यह केवल मूल दस्तावेज की सामग्री को साबित करेगा और मूल दस्तावेज के निष्पादन का सबूत नहीं होगा।”, न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम और पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा।

    तदनुसार, न्यायालय ने सेल डीड की प्रमाणित प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय में कोई कमी नहीं पाई और याचिका खारिज कर दी गई।

    केस डिटेल: राम बृक्ष सिंह एवं अन्य बनाम रामाश्रय सिंह एवं अन्य, सिविल विविध क्षेत्राधिकार संख्या 1824/2018

    साइटेशन : 2024 लाइव लॉ (पटना) 60

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