Section 12 JJ Act| कानून का उद्देश्य संघर्षरत बच्चों को सुधारना, उन्हें दंडित करना समाज के लिए आत्मघाती होगा: पटना हाईकोर्ट

Avanish Pathak

18 April 2025 4:34 PM IST

  • Section 12 JJ Act| कानून का उद्देश्य संघर्षरत बच्चों को सुधारना, उन्हें दंडित करना समाज के लिए आत्मघाती होगा: पटना हाईकोर्ट

    कानून के साथ संघर्ष करने वाले (सीआईसीएल) कथित बच्चे को जमानत देते समय पटना हाईकोर्ट ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 12 का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि किशोर को जमानत देना एक नियम है और जमानत देने से इनकार करना अपवाद है।

    ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोर को जमानत देने से केवल कुछ परिस्थितियों में ही इनकार किया जा सकता है, जिसमें यह भी शामिल है कि अगर जमानत पर किशोर किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क में आ सकता है या किशोर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ सकता है।

    इस प्रकार न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अधिनियम का उद्देश्य यह है कि अगर बच्चे किसी विवाद में पड़ भी जाते हैं तो उन्हें सुधारा जाना चाहिए और उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों के प्रति दंडात्मक दृष्टिकोण समाज के लिए आत्मघाती होगा।

    धारा 12 का अवलोकन करते हुए जस्टिस जितेन्द्र कुमार ने अपने आदेश में कहा, "जे.जे. अधिनियम, 2015 की धारा 12 के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि अधिनियम की धारा 12 दंड प्रक्रिया अधिनियम, 1973 या किसी अन्य कानून में निहित जमानत प्रावधानों को दरकिनार करती है। यह भी सामने आता है कि अधिनियम की धारा 12 के अनुसार, किशोर को जमानत देना एक नियम है और इससे इनकार करना एक अपवाद है और किशोर को केवल निम्नलिखित तीन आधारों पर जमानत देने से इनकार किया जा सकता है: (i) यदि यह मानने के लिए उचित आधार दिखाई देते हैं कि रिहाई से उस व्यक्ति का किसी ज्ञात अपराधी के साथ संबंध होने की संभावना है, या, (ii) उक्त व्यक्ति को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालना, या, (iii) व्यक्ति की रिहाई से न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा।"

    इसमें आगे कहा गया कि अधिनियम की धारा 12 में जमानत देने के संबंध में किसी भी प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया गया है, और यह प्रावधान किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना कानून का उल्लंघन करने वाले सभी किशोरों पर लागू होता है।

    कोर्ट ने रेखांकित किया, "जे.जे. अधिनियम इस विश्वास पर आधारित है कि बच्चे समाज का भविष्य हैं और यदि वे किसी परिस्थिति में कानून के साथ संघर्ष करते हैं, तो उन्हें सुधारा जाना चाहिए और उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए, न कि उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। कोई भी समाज अपने बच्चों को दंडित करने का जोखिम नहीं उठा सकता। कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों के प्रति दंडात्मक दृष्टिकोण समाज के लिए आत्मघाती होगा।"

    कोर्ट ने कहा,

    "जे.जे. अधिनियम की धारा 12 अधिनियम के उद्देश्य और लक्ष्य के अनुरूप है, जो कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोर को अनिवार्य जमानत प्रदान करती है, जब तक कि अधिनियम की धारा 12(1) के प्रावधान में दिए गए आधार मौजूद न हों, ताकि बच्चे को जल्द से जल्द उसके परिवार के साथ फिर से जोड़ा जा सके और बच्चे की सुरक्षा, विकास, सुधार और पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके।"

    निष्कर्ष

    हाईकोर्ट ने जे.जे. बोर्ड और साथ ही बाल न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर ध्यान देते हुए पाया कि वे सामाजिक जांच रिपोर्ट के अनुरूप नहीं थे।

    न्यायालय ने कहा, "अपीलकर्ता अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित एक गरीब और अशिक्षित परिवार से है और अपने परिवार की गरीबी के कारण, उसे कक्षा-5 पास करने के बाद स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा ताकि वह जीविका के लिए खेती में अपने परिवार की मदद कर सके। वह अविवाहित है और अपने माता-पिता का सबसे बड़ा बेटा है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।"

    इसके अलावा, निचली अदालत की इस टिप्पणी पर ध्यान देते हुए कि अपीलकर्ता 'बुरी संगत' में था, न्यायालय ने कहा कि यह निराधार है, "इस तरह की टिप्पणी के समर्थन में सामाजिक जांच रिपोर्ट में कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई है। अपीलकर्ता की मां के बयान से पता चलता है कि उसका परिवार बहुत गरीब है, अपने भरण-पोषण के लिए संघर्ष कर रहा है और अपीलकर्ता परिवार के भरण-पोषण में अपनी मां की मदद कर रहा था।"

    न्यायालय ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता का नाम एफआईआर में नहीं था और एफआईआर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई थी और अपीलकर्ता के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया था और, “पूरा मामला संदेह पर आधारित था, बिना किसी ठोस सबूत के जो कथित अपराध में अपीलकर्ता की संलिप्तता को दर्शाता हो।”

    इस प्रकार न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह दर्शाता हो कि यदि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह नैतिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक खतरे में होगा।

    न्यायालय ने आगे कहा, “रिकॉर्ड पर ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जो यह सुझाव दे कि वह आपराधिक गिरोह का सदस्य था और उसकी रिहाई से वह ऐसे अपराधियों के साथ जुड़ जाएगा। … मुझे लगता है कि अपीलकर्ता अपने परिवार के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में काम कर रहा था। वह नाबालिग होने के बावजूद अपने परिवार के भरण-पोषण में अपनी मां की मदद कर रहा था। उसने केवल परिवार की आर्थिक कठिनाई के कारण और अपनी मां की खेती में मदद करने के लिए स्कूल छोड़ दिया ताकि उसकी मां परिवार का भरण-पोषण कर सके।”

    अपीलकर्ता को जमानत देने से इनकार करने का कोई आधार नहीं पाते हुए अदालत ने कहा, "अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करना बच्चे के सर्वोत्तम हित में होगा यदि उसे शिक्षा प्रदान की जाए और जिला प्रशासन राज्य कल्याण योजनाओं के अनुसार उसके परिवार को उसकी वित्तीय कठिनाई से उबरने में मदद करे।"

    तदनुसार, पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया गया और निचली अदालतों के आदेशों को रद्द कर दिया गया। न्यायालय ने अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया और आगे डीएलएसए, गया को निर्देश दिया कि वह अपीलकर्ता को ओपन स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश दिलाने में सहायता प्रदान करे, ताकि अपीलकर्ता अपनी शिक्षा फिर से शुरू कर सके।

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