वसीयत के निष्पादक की मृत्यु के साथ प्रोबेट कार्यवाही समाप्त हो जाती है, कानूनी उत्तराधिकारियों का प्रतिस्थापन स्वीकार्य नहीं: पटना हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

29 Nov 2024 2:51 PM IST

  • वसीयत के निष्पादक की मृत्यु के साथ प्रोबेट कार्यवाही समाप्त हो जाती है, कानूनी उत्तराधिकारियों का प्रतिस्थापन स्वीकार्य नहीं: पटना हाईकोर्ट

    पटना हाईकोर्ट ने कहा कि वसीयत के निष्पादक की मृत्यु के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को उसके स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, साथ ही कहा कि वसीयत के निष्पादक की मृत्यु के बाद प्रोबेट कार्यवाही समाप्त हो जाती है।

    भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 222 पर भरोसा करते हुए जस्टिस अरुण कुमार झा ने कहा कि प्रोबेट प्राप्त करने का अधिकार निष्पादक तक ही सीमित है और यह किसी भी तरह से वसीयत द्वारा नियुक्त निष्पादक के उत्तराधिकारी को नहीं दिया जा सकता है। संदर्भ के लिए प्रोबेट यह स्थापित करने की कानूनी प्रक्रिया है कि वसीयत सही तरीके से बनाई गई है या नहीं।

    कोर्ट ने कहा,

    “अधिनियम की धारा 222 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रोबेट केवल वसीयत द्वारा नियुक्त निष्पादक को ही दिया जाएगा। इस प्रकार, प्रोबेट प्राप्त करने का अधिकार निष्पादक तक ही सीमित है और यह किसी भी तरह से वसीयत द्वारा नियुक्त निष्पादक के उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जा सकता है जैसा कि इस न्यायालय के डिवीजन बेंच ने मुसम्मत फेकनी बनाम मुसम्मत मानकी,1929 एससीसी ऑनलाइन पटना113: एआईआर 1930 पटना 618 के मामले में माना है। इसी प्रस्ताव पर, बिहारी लाल महतों टेटक गयावाल बनाम गंगा दाई तटकैन एवं अन्य एआईआर 1917 पटना 209 के मामले में इस न्यायालय के डिवीजन बेंच के एक अन्य फैसले पर भरोसा किया जा सकता है, में दी गई। इस प्रकार, निष्पादक की मृत्यु के बाद और वसीयत को साबित किए जाने के पहले किसी लाभार्थी या दावेदार को निष्पादक के स्थान पर खुद को प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दूसरे शब्दों में, निष्पादक की मृत्यु के साथ ही प्रोबेट कार्यवाही समाप्त हो जाती है। इसके अलावा, एक निष्पादक के उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों का प्रतिस्थापन एक प्रोबेट कार्यवाही में स्वीकार्य नहीं है, हालांकि ऐसे उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि प्रशासन के पत्र प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 276 के तहत एक याचिका बनाए रख सकते हैं।'

    धारा 222 में कहा गया है कि प्रोबेट केवल वसीयत द्वारा नियुक्त निष्पादक को दिया जाएगा और यह नियुक्ति "व्यक्त या आवश्यक निहितार्थ द्वारा" हो सकती है। धारा 276 में कहा गया है कि वसीयत के साथ प्रोबेट या प्रशासन के पत्रों के लिए आवेदन, अंग्रेजी में या अदालत के समक्ष कार्यवाही में सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली भाषा में स्पष्ट रूप से लिखी गई याचिका द्वारा किया जाएगा, जिसमें वसीयत या, अधिनियम की कुछ धाराओं में उल्लिखित मामलों में, इसकी सामग्री की एक प्रति, मसौदा या विवरण संलग्न किया जाएगा। याचिका में अन्य बातों के अलावा वसीयतकर्ता की मृत्यु का समय, संलग्न लिखित वसीयत उसकी अंतिम वसीयत है, इसे विधिवत निष्पादित किया गया है, याचिकाकर्ता के हाथों में आने वाली संपत्तियों की राशि का उल्लेख होना चाहिए।

    याचिकाकर्ता वसीयत के निष्पादक की मृत्यु पर उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति देने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय से व्यथित था। याचिकाकर्ता ने प्रतिस्थापन प्रक्रिया पर सवाल उठाया, क्योंकि निष्पादक के कानूनी उत्तराधिकारी, जो प्रतिवादी थे, वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए बिना वादी बन गए।

    ट्रायल कोर्ट के निर्णय को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने निष्पादक की मृत्यु पर उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को वादी के रूप में प्रतिस्थापित करने में त्रुटि की। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर सहमति जताई कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो निष्पादक के उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन की अनुमति देता हो।

    तदनुसार, याचिका को अनुमति दी गई।

    केस टाइटलः संजय त्रिबेदी @ मुन्ना त्रिबेदी बनाम कांति देवी एवं अन्य।

    सिविल विविध क्षेत्राधिकार संख्या 313/2022

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