पटना हाईकोर्ट ने आरक्षित श्रेणी में समायोजित चौकीदारों की अतिरिक्त नियुक्तियों को 'अवैध' करार दिया

LiveLaw News Network

16 Aug 2024 3:25 PM IST

  • पटना हाईकोर्ट ने आरक्षित श्रेणी में समायोजित चौकीदारों की अतिरिक्त नियुक्तियों को अवैध करार दिया

    पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन द्वारा आरक्षण रोस्टर के नियमों का उल्लंघन कर चौकीदारों की नियुक्तियों को अवैध करार दिया है।

    न्यायालय ने कहा कि आरक्षण रोस्टर का पालन किए बिना कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती है और रोस्टर के ऊपर नियुक्तियां करना अनुचित होगा। मामला चौकीदारों की नियुक्तियों से संबंधित है, जहां पूर्व में की गई अधिक नियुक्तियों के कारण जिला प्रशासन ने आरक्षण के अनुसार नियुक्तियां नहीं कीं, जबकि आरक्षण हर साल लागू होना चाहिए।

    दूसरे शब्दों में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षित वर्ग में अधिक नियुक्तियां किए जाने के कारण आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित कोटा शून्य हो गया।

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चौकीदारों की रिक्तियों की सूची में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की रिक्तियों को शामिल न करना आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के साथ-साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का भी उल्लंघन है।

    इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की उक्त श्रेणी के खिलाफ दिखाई गई अतिरिक्त नियुक्तियां सभी अवैध नियुक्तियां हैं, जो नियमों के विपरीत हैं, क्योंकि ऐसी नियुक्तियों का कोई विवरण नहीं दिया गया है।

    2017 के विज्ञापन के तहत घोषित रिक्तियों को पहले की गई ऐसी अवैध नियुक्तियों से भरने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इस तरह प्रतिवादियों ने गलत तरीके से सिफारिशों को मंजूरी दे दी और अंतिम सूची प्रकाशित की, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद में रिक्तियों को इस आधार पर शून्य घोषित कर दिया कि पहले अनुसूचित जाति की श्रेणी में 61 चौकीदारों की अतिरिक्त नियुक्तियां हुई थीं और पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में 183 अतिरिक्त नियुक्तियां की गई थीं।

    याचिकाकर्ता ने पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य के हालिया मामले का हवाला दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य [1995 एससीसी (2) 745] ने माना कि आरक्षण विभाग में बनाए गए रोस्टर के अनुसार संचालित होना चाहिए, जो हर साल एक चालू खाता होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अत्यधिक आरक्षण न हो।

    प्रतिवादी/जिला प्रशासन ने इस तरह की नियुक्तियों को यह तर्क देकर उचित ठहराया कि चौकीदार की नियुक्ति की तिथि पर, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के तहत आरक्षित पद समाप्त हो गए थे क्योंकि उन श्रेणियों में अतिरिक्त उम्मीदवार काम कर रहे थे। उन अतिरिक्त उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी की स्वीकार्य रिक्तियों से समायोजित किया गया था। इस प्रकार, आरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं किया गया था और रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं की गई थी।

    हाईकोर्ट का अवलोकन

    ज‌स्टिस बिबेक चौधरी की पीठ ने प्रतिवादी की इस दलील को खारिज कर दिया कि जो अतिरिक्त नियुक्तियां की गईं, उनमें आरक्षण की नीति का उल्लंघन नहीं हुआ क्योंकि अतिरिक्त नियुक्तियों को उनकी संबंधित श्रेणियों में समायोजित किया गया था।

    इसके बजाय, न्यायालय ने आरके सभरवाल के मामले (सुप्रा) का हवाला देते हुए कहा कि रिक्तियों को एक वर्ष को इकाई मानकर भरा जाना है, जिसमें प्रत्येक श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या जिसके विरुद्ध पद/रिक्तियां हुई हैं, उक्त श्रेणी के सदस्य द्वारा भरी जानी है।

    उदाहरण के लिए, चूंकि चौकीदारों के पद पर भर्ती के लिए वर्ष 2017 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था और 141 पद रिक्त पाए गए थे, इसलिए वर्ष 2016-17 में कुल 141 पद निश्चित रूप से रिक्त नहीं हुए। आरक्षित श्रेणी के पदों का मूल्यांकन एक विशेष वर्ष को इकाई मानकर किया जाना है। ऐसा करने के बाद, रोस्टर बिंदुओं के आधार पर किसी विशेष श्रेणी के रिक्त पद का निर्णय किया जाना है।

    कोर्ट ने कहा, दूसरे शब्दों में, यदि रोस्टर में कोई पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी से संबंधित रिक्त होता है, तो उक्त पद केवल अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा, किसी अन्य वर्ग द्वारा नहीं।”

    चूंकि जिला प्रशासन द्वारा कोई रोस्टर तैयार और अनुरक्षित नहीं किया गया था, जिसके कारण रिक्त पदों को भरने के लिए अंधाधुंध अवैध नियुक्तियां की गईं, इसलिए न्यायालय ने प्रतिवादियों को आवश्यकतानुसार निम्नलिखित कार्य करने का निर्देश दिया,

    “(क) जिला प्रशासन, पूर्वी चंपारण आरक्षण और रोस्टर बिंदुओं के आधार पर चौकीदारों का कैडर तैयार करेगा और इस रोस्टर को हर साल संशोधित किया जाएगा, यानी पिछले वर्ष की 31 दिसंबर को।

    (ख) चौकीदार के ग्रुप डी पद में रिक्ति प्रत्येक श्रेणी के पदों की रिक्तियों के संबंध में साल-दर-साल घोषित की जाएगी जो किसी विशेष वर्ष के अंत में खाली हो जाती है, यानी पिछले वर्ष की 31 दिसंबर को।

    (ग) 1991 के अधिनियम में घोषित आरक्षण नीति को ध्यान में रखते हुए रोस्टर बिंदु के आधार पर रिक्ति घोषित की जाएगी। नव नियुक्त उम्मीदवार अपने चयन के आधार पर रोस्टर में रिक्त पद प्राप्त करेंगे, जिसका अर्थ है कि उन्हें उन उम्मीदवारों से नीचे नहीं रखा जा सकता है, जो सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं।

    (घ) 141 रिक्तियों के संबंध में, जिला प्रशासन बिंदु संख्या (ए), (बी) और (सी) में उल्लिखित समान अभ्यास करेगा और रिक्तियों की घोषणा करेगा, जिसमें अनारक्षित उम्मीदवारों का 50% और आरक्षित श्रेणी का 50% शामिल होगा और उनके आरक्षण के प्रतिशत के अनुसार रिक्तियों की स्थिति को फिर से लिखेगा और वे इस बात पर विचार करेंगे कि याचिकाकर्ता विचार के दायरे में आएंगे या नहीं। ऐसा अभ्यास आदेश के संचार की तारीख से तीन महीने के भीतर किया जाना चाहिए।

    याचिका का निपटारा उपरोक्त निर्देशों के साथ किया गया।

    केस टाइटलः विंदेश्वर पासवान और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 14323/2022 (और अन्य संबंधित मामले)

    साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (पटना) 66

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