पटना हाईकोर्ट ने लोक अदालतों में ट्रैफिक चालान के निपटारे की अनुमति पर राज्य से जवाब मांगा

Shahadat

13 March 2026 9:48 AM IST

  • पटना हाईकोर्ट ने लोक अदालतों में ट्रैफिक चालान के निपटारे की अनुमति पर राज्य से जवाब मांगा

    पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा कि क्या ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का निपटारा लोक अदालतों में किया जा सकता है।

    चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की बेंच एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई कि वे ट्रैफिक और मोटर वाहनों से जुड़े कंपाउंडिंग मामलों (समझौते योग्य मामले)—जिनमें निजी मोटर वाहनों और उनके मालिकों को जारी किए गए लंबित ट्रैफिक चालान भी शामिल हैं—की सुनवाई और निपटारे के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करें। ये सुनवाई और निपटारे 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' के तहत स्थापित राष्ट्रीय लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों में होने थे।

    याचिकाकर्ताओं ने पटना के जिला परिवहन अधिकारी द्वारा 10 सितंबर 2025 को पटना के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को लिखे एक पत्र का हवाला दिया। इस पत्र में कहा गया कि राष्ट्रीय लोक अदालतों में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की सुनवाई नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि कई अन्य राज्यों में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय लोक अदालतों में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की नियमित रूप से सुनवाई की जाती है।

    याचिकाकर्ताओं ने 'जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2023' का भी हवाला दिया। इस नियमावली में यह उल्लेख है कि विशेष लोक अदालतों में, मजिस्ट्रेटों से विभिन्न अधिनियमों के तहत आने वाले छोटे-मोटे मामलों—जिनमें ट्रैफिक चालान भी शामिल हैं—का निपटारा करने के लिए कहा जा सकता है।

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जब पूरे देश में हर राष्ट्रीय लोक अदालत में लाखों ट्रैफिक चालान मामलों का निपटारा किया जाता है, तो बिहार में ऐसे मामलों की सुनवाई न करने का कोई औचित्य नहीं है।

    इस बात का संज्ञान लेते हुए कि अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली है, कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील को निर्देश दिया कि वे इस मुद्दे पर आवश्यक निर्देश प्राप्त करें।

    Title: Rani @ Rani Tiwari v. State of Bihar & Ors.

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