पटना हाईकोर्ट ने टाइटल सूट में वाद में संशोधन की याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज किया, कहा- सीमा का मुद्दा विवादित
LiveLaw News Network
15 Oct 2024 1:50 PM IST
पटना हाईकोर्ट ने एक टाइटल सूट में मुंसिफ अदालत की ओर से पारित एक आदेश को रद्द करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि सीमा अवधि के मुद्दे को विवादित होने के कारण, उस वाद में संशोधन की अनुमति देने के बाद संबोधित किया जा सकता है, जिसे सीमा अवधि के भीतर मांगा गया था।
हाईकोर्ट ने कहा कि वाद अभी वादी के साक्ष्य के चरण में है और कुछ स्थितियों में वाद में संशोधन की अनुमति ट्रायल शुरू होने के बाद भी दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट का यह निष्कर्ष कि संशोधन की अनुमति देने से वाद की प्रकृति बदल जाएगी, गलत है और ऐसा लगता है कि पक्षों के बीच वास्तविक विवाद के उचित निर्धारण के लिए मांगे गए संशोधन आवश्यक हैं।
जस्टिस अरुण कुमार झा की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा, "मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, वादी का दावा है कि उसे जानकारी नहीं थी और इसलिए, वादी को वर्ष 2014 में इस तथ्य के बारे में पता चलने के बाद संशोधन याचिका समय के भीतर दायर की गई है। दूसरी ओर, प्रतिवादियों का दावा है कि वादी को वर्ष 1994 से ही बिक्री विलेखों के बारे में जानकारी थी। यदि वादी के तर्क को सही माना जाता है, तो संशोधन की मांग सीमा अवधि के भीतर की गई है। इन परिस्थितियों में, संशोधन की मांग को स्वीकार करने के बाद विवादित होने की दलील को मुद्दे का विषय बनाया जा सकता है।"
कोर्ट ने कहा,
"इसके अलावा, मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि संशोधन की मांग वादी के साक्ष्य के स्तर पर की गई है, लेकिन यह वादी का मामला है और यदि कोई देरी होती है, तो अंततः वादी को ही नुकसान होगा। यह नहीं कहा जा सकता कि इस चरण में संशोधन की अनुमति देने से दूसरे पक्ष के साथ अन्याय होगा, क्योंकि यह अभी भी वादी के साक्ष्य की शुरुआत के चरण में है।"
याचिकाकर्ता, जो ट्रायल कोर्ट के समक्ष वादी था, ने वाद की अनुसूची में वर्णित अनुसार वाद की भूमि पर स्वामित्व की घोषणा की मांग करते हुए वाद दायर किया था। वादी के साक्ष्य चरण के दौरान, मुख्य परीक्षा दाखिल करने के बाद, वादी ने संहिता के आदेश VI नियम 17 के तहत एक याचिका प्रस्तुत की, जिसमें वाद के कुछ अनुच्छेदों और राहत अनुभाग में संशोधन का अनुरोध किया गया।
ट्रायल कोर्ट ने नोट किया कि प्रस्तावित संशोधन वाद की प्रकृति को बदल सकते हैं और संशोधन याचिका दाखिल करने में महत्वपूर्ण देरी देखी और इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया।
याचिकाकर्ता वादी के वकील ने तर्क दिया कि उनका साक्ष्य अभी शुरू ही हुआ है, मुख्य परीक्षा दाखिल होने के साथ ही, यह दर्शाता है कि वाद अभी भी प्रारंभिक चरण में है। उन्होंने तर्क दिया कि प्रस्तावित संशोधन पक्षों के बीच मुख्य विवाद को हल करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और दावा किया कि ट्रायल न्यायालय ने वादी की याचिका को खारिज करने में गलती की, जिसमें विवादित आदेश को रद्द करने और याचिका को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया था।
प्रतिवादी के वकील ने जवाब में तर्क दिया कि विवादित आदेश सही था और इसमें कोई कानूनी खामियां नहीं थीं। उन्होंने दावा किया कि याचिकाकर्ता/वादी समय-सीमा समाप्त होने का दावा पेश करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि बिक्री विलेख 1982 में निष्पादित किए गए थे, और सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 59 के तहत, बिक्री विलेख के खिलाफ घोषणा मांगने की अवधि तीन साल तक सीमित है।
हाईकोर्ट ने बलदेव सिंह एवं अन्य बनाम मनोहर सिंह एवं अन्य (2006) के मामले पर भरोसा किया, जिसके तहत यह माना गया कि संहिता के आदेश VI नियम 17 के प्रावधान में प्रयुक्त शब्द "परीक्षण की शुरुआत" को सीमित अर्थ में समझा जाना चाहिए, जिसमें मुकदमे की अंतिम सुनवाई, गवाहों की जांच, दस्तावेजों को दाखिल करना और तर्क प्रस्तुत करना शामिल है।
न्यायालय ने कहा, "बेशक, वर्तमान मामला वादी के साक्ष्य के चरण में है। हालांकि, कुछ शर्तों के तहत परीक्षण शुरू होने के बाद भी संशोधन की अनुमति दी जा सकती है... एक सामान्य नियम के रूप में, सभी संशोधनों की अनुमति दी जानी चाहिए जो पक्षों के बीच वास्तविक विवाद के निर्धारण के लिए आवश्यक हैं"।
इसके अलावा, न्यायालय ने कहा, "चूंकि वादी/याचिकाकर्ता ने सीमा के बिंदु पर एक विवादित प्रश्न उठाया है, इसलिए सीमा के संबंध में उचित मुद्दा तैयार करने के बाद विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा उस पर विचार किया जा सकता है। इस आधार पर, मांगे गए संशोधन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।"
संशोधन आवेदन की जांच करने पर, न्यायालय ने नहीं पाया कि संशोधन की अनुमति देने से मुकदमे की प्रकृति बदल जाएगी।
कोर्ट ने कहा, "मुकदमा स्वामित्व की घोषणा के लिए दायर किया गया है और यदि बिक्री विलेखों को अलग किए बिना, मुकदमे की भूमि के संबंध में बिक्री विलेख निष्पादित किए जाते हैं, तो स्वामित्व का अंतिम निर्धारण नहीं हो सकता है। इसलिए, मुकदमे की प्रकृति में परिवर्तन के बारे में विद्वान परीक्षण न्यायालय का निष्कर्ष, मेरे विचार में, गलत है। यदि संशोधन की अनुमति नहीं दी जाती है, तो इससे मुकदमेबाजी की अनावश्यक बहुलता हो जाएगी। संशोधन पक्षों के बीच वास्तविक विवाद के निर्धारण के उद्देश्य से भी आवश्यक प्रतीत होते हैं"।
यह निष्कर्ष निकालते हुए कि निचली अदालत ने संशोधन याचिका को खारिज करके अधिकार क्षेत्र की त्रुटि की है, पटना हाईकोर्ट ने विवादित आदेश को रद्द कर दिया और याचिका को स्वीकार कर लिया।
केस टाइटलः गुल हसन मियां बनाम आस मोहम्मद और अन्य।