'ट्रैफिक चालान लोक अदालत में लोगों को परेशानी न हो, पूरी व्यवस्था करें': पटना हाईकोर्ट

Praveen Mishra

6 May 2026 8:50 PM IST

  • ट्रैफिक चालान लोक अदालत में लोगों को परेशानी न हो, पूरी व्यवस्था करें: पटना हाईकोर्ट

    पटना हाईकोर्ट ने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान मामलों के सुचारु निपटारे के लिए राज्य प्रशासन को कई निर्देश जारी किए हैं। चीफ़ जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने कहा कि लोक अदालत के दौरान अदालत परिसरों में आने वाली भीड़ को देखते हुए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

    राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि “वन टाइम ट्रैफिक चालान सेटलमेंट स्कीम, 2026” को कैबिनेट मंजूरी के बाद अधिसूचित कर दिया गया है। इसके बाद कोर्ट ने जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और जिला न्यायाधीशों को समन्वय कर अतिरिक्त स्थान, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

    अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि चालान राशि नकद में न ली जाए और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध हो। साथ ही वाहन मालिकों को मोबाइल या अन्य माध्यमों से लोक अदालत की तारीख, समय, स्थान और कम की गई सेटलमेंट राशि की जानकारी दी जाए।

    कोर्ट ने CCTV कैमरे, पुलिस तैनाती, हेल्प डेस्क और दस्तावेज सत्यापन केंद्र स्थापित करने के भी निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 22 जून 2026 को होगी।

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