हमारे समाज में कोई भी माता-पिता अपनी बेटी की पवित्रता को लेकर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता: पटना हाईकोर्ट ने बलात्कार की सजा बरकरार रखी

LiveLaw News Network

2 July 2024 2:02 PM IST

  • हमारे समाज में कोई भी माता-पिता अपनी बेटी की पवित्रता को लेकर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता: पटना हाईकोर्ट ने बलात्कार की सजा बरकरार रखी

    पटना हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के लिए धारा 3 पोक्सो अधिनियम और बलात्कार के लिए धारा 376 आईपीसी के तहत अपीलकर्ता की सजा के खिलाफ एक आपराधिक अपील पर फैसला करते हुए कहा,

    “हमारे समाज में किसी भी लड़की का कोई भी माता-पिता अपनी बेटी की पवित्रता को लेकर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारे समाज में यह देखा गया है कि यौन उत्पीड़न के मामले में भी, पीड़ित और उनके माता-पिता आपराधिक मामला दर्ज कराने के लिए सार्वजनिक रूप से जाने में हिचकिचाते/अनिच्छुक होते हैं, क्योंकि ऐसी घटना के बाद लड़की का जीवन लगभग बर्बाद हो जाता है।”

    अपीलकर्ता ने दावा किया कि उसे पैसे ऐंठने और पीड़िता से शादी करवाने के लिए झूठा फंसाया गया था। जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस जितेंद्र कुमार की खंडपीठ इस तर्क से सहमत नहीं थी, उन्होंने कहा कि आरोप अन्य दो सह-आरोपियों के खिलाफ भी लगाया गया था। न्यायालय ने कहा कि चूंकि पीड़िता ने घटना के लगभग नौ महीने बाद एक बच्चे को जन्म दिया, इसलिए यह साबित होता है कि अपीलकर्ता और अन्य सह-आरोपियों द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया था।

    न्यायालय का मानना ​​था कि घटना के 5/6 महीने बाद एफआईआर दर्ज करने में देरी के पीछे उचित कारण था। न्यायालय ने माना कि आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर किसी को न बताने की धमकी दी थी। पीड़िता ने छह महीने बाद ही अपनी मां को इस बारे में बताया क्योंकि वह गर्भवती हो गई थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि एक ग्राम पंचायत ने अपीलकर्ता के खिलाफ जुर्माना लगाया था, लेकिन जब उसने कोई भुगतान नहीं किया, तो पीड़िता/सूचनाकर्ता ने पुलिस को शिकायत दी।

    न्यायालय ने माना कि आरोपी को धारा 376 आईपीसी के तहत दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत थे। हालांकि, न्यायालय ने धारा 3 पोक्सो अधिनियम के तहत अपीलकर्ता को बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम साबित नहीं कर सका। न्यायालय ने कहा कि पीड़िता के कक्षा 9 में पढ़ने के बावजूद पीड़िता के माइनर होने को साबित करने के लिए कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

    न्यायालय ने कहा, "पीड़िता की उम्र के बारे में दस्तावेजी सबूत न दिखाने से पीड़िता की उम्र के संबंध में अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकलता है।" कोर्ट ने आगे कहा कि पीड़िता के पिता की जांच के दौरान, उन्होंने कहा था कि पीड़िता लगभग 14-15 वर्ष की थी। हालांकि, जिरह के दौरान, उन्होंने उल्लेख किया कि उसने 10 वर्ष की आयु में अपनी पढ़ाई शुरू की थी। चूंकि घटना के समय पीड़िता कक्षा 9 में थी, इसलिए अदालत ने टिप्पणी की कि उसके बयान के अनुसार घटना की तारीख पर पीड़िता लगभग 19 वर्ष की रही होगी।

    चिकित्सा साक्ष्य से यह भी पता चला कि पीड़िता 18 वर्ष से अधिक की थी। अदालत ने कहा कि भले ही पीड़िता की उम्र पर चिकित्सा राय निर्णायक सबूत नहीं है, लेकिन यह एक मार्गदर्शक कारक हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि "..चिकित्सा राय को हमेशा परिस्थितियों के साथ विचार किया जाना चाहिए।" पीड़िता के पिता के मौखिक साक्ष्य के साथ-साथ चिकित्सा राय के आधार पर, अदालत ने पाया कि घटना के समय पीड़िता 18 वर्ष से अधिक की थी।

    कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष पीड़िता की उम्र साबित करने के लिए सबूत के शुरुआती बोझ का निर्वहन नहीं कर सका और इस प्रकार POCSO के प्रावधान अपीलकर्ता के खिलाफ लागू नहीं हो सकते।

    केस टाइटलः देव नारायण यादव @ भुल्ला यादव बनाम बिहार राज्य, , CR. APP (DB) No.871 of 2017

    साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (पटना) 52

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