जब दावा अपंजीकृत गिफ्ट डीड पर आधारित हो तो हस्तक्षेपकर्ता बंटवारे के मुकदमे में पक्षकार के रूप में शामिल होने पर जोर नहीं दे सकता: पटना हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

11 Nov 2024 2:21 PM IST

  • जब दावा अपंजीकृत गिफ्ट डीड पर आधारित हो तो हस्तक्षेपकर्ता बंटवारे के मुकदमे में पक्षकार के रूप में शामिल होने पर जोर नहीं दे सकता: पटना हाईकोर्ट

    पटना हाईकोर्ट ने बंटवारे के मुकदमे में हस्तक्षेपकर्ता को पक्षकार बनाने की अनुमति संबंधी आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका स्वीकार किया है।

    हाईकोर्ट ने निर्णय में कहा कि हस्तक्षेपकर्ता मुकदमे में पक्षकार के रूप में शामिल किए जाने पर जोर नहीं दे सकता क्योंकि उसका दावा अपंजीकृत गिफ्ट डीड पर आधारित था। ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हस्तक्षेपकर्ता मुकदमे की संपत्ति पर अपने अधिकार और स्वा‌मित्व के आधार पर अपनी स्वतंत्र क्षमता में अपना दावा कर सकता है, जिसमें ऐसे दावे को याचिकाकर्ता के दावे से अलग से तय करने की आवश्यकता होती है।

    जस्टिस अरुण कुमार झा की एकल पीठ ने कहा,

    “वर्तमान मामले में, हस्तक्षेपकर्ता ने अपने पक्ष में कुछ गिफ्ट डीड के आधार पर अपने अधिकार का दावा किया है। गिफ्ट डीड पंजीकृत नहीं है और यजब दावा अपंजीकृत उपहार विलेख पर आधारित हो तो हस्तक्षेपकर्ता विभाजन के मुकदमे में पक्षकार के रूप में शामिल होने पर जोर नहीं दे सकता: पटना उच्च न्यायालयह केवल एक नोटरीकृत दस्तावेज है। यदि इस आधार पर, हस्तक्षेपकर्ता अपनी पक्षकारिता चाहता है, तो विभाजन के मुकदमे में ऐसी पक्षकारिता स्वीकार्य नहीं होगी, क्योंकि हस्तक्षेपकर्ता वाद की संपत्ति पर अपने अधिकार और स्वामित्व के आधार पर अपनी स्वतंत्र क्षमता में दावा कर रही होगी और ऐसे दावों पर याचिकाकर्ता के दावे से अलग से निर्णय लिया जाना चाहिए।"

    मामले के लंबित रहने के दरमियान प्रतिवादी संख्या 7 ने अभियोग के लिए आवेदन किया, जिसमें दावा किया गया कि मुकदमे की संपत्ति उसके ससुर द्वारा उसे दी गई थी, जो याचिकाकर्ता संख्या 1 का पिता है। सब जज ने 24 अप्रैल, 2019 को उसके आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया।

    इस बीच हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विचाराधीन संपत्ति याचिकाकर्ता-वादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 1 की मां की थी, जिनकी मृत्यु बिना वसीयत के हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद, संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों को हस्तांतरित हो जाएगी।

    न्यायालय ने आगे कहा, "यह भी माना गया है कि एक "आवश्यक पक्ष" वह व्यक्ति है जिसे एक पक्ष के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था और जिसकी अनुपस्थिति में कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती थी। एक "उचित पक्ष" वह पक्ष है जो, हालांकि एक आवश्यक पक्ष नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी उपस्थिति अदालत को मुकदमे में विवादित सभी मामलों पर पूरी तरह से, प्रभावी रूप से और पर्याप्त रूप से निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी। यदि कोई व्यक्ति उचित या आवश्यक पक्ष नहीं पाया जाता है, तो न्यायालय को वादी की इच्छा के विरुद्ध उसे पक्षकार बनाने का कोई अधिकार नहीं है। इस तर्क के आधार पर, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला, "मुझे नहीं लगता कि दो सितंबर 2019 का विवादित आदेश संधारणीय है और इसलिए, इसे रद्द किया जाता है।"

    इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया और उप न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया।

    केस टाइटल: सुमन कुमार और अन्य बनाम अशोक कुमार और अन्य।

    एलएल साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (पटना) 99

    निर्णय पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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