पिछले दरवाजे से दिहाड़ी पर काम करने से एक दशक की सेवा के बाद भी नियमितीकरण का कोई अधिकार नहीं बनता: पटना हाईकोर्ट ने एलआईसी कर्मियों की याचिका खारिज की
LiveLaw News Network
21 Oct 2024 2:59 PM IST
पटना हाईकोर्ट ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग वाली रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि एलआईसी इसमें पक्षकार नहीं है। यह याचिका कई दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने दायर की थी, जिन्होंने एलआईसी में दस साल से अधिक सेवा करने का दावा किया था।
जस्टिस डॉ. अंशुमान की पीठ ने माना कि याचिका दोषपूर्ण थी, क्योंकि एलआईसी, जो एक आवश्यक पक्ष है, को पक्षकार नहीं बनाया गया था, जिससे याचिका अस्थिर हो गई।
पृष्ठभूमि
टुन्ना कुमार के नेतृत्व में याचिकाकर्ता एक दशक से अधिक समय से एलआईसी की विभिन्न शाखाओं में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे। 17-02-2020 को एलआईसी ने एक आदेश जारी कर निर्देश दिया कि सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को उसके कार्यालयों से हटा दिया जाए और उनकी जगह आउटसोर्स कर्मचारियों को रखा जाए। याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि वे अपनी लंबी अवधि की सेवा के कारण नियमितीकरण के हकदार हैं।
उन्होंने ई. प्रभावती बनाम एलआईसी ऑफ इंडिया (एसएलपी (सी) संख्या 10393-10413, 1992) और डी.वी. अनिल कुमार बनाम एलआईसी ऑफ इंडिया (2011 एससीसी ऑनलाइन एससी 1602) सहित सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्णयों का हवाला दिया, जिसमें कुछ शर्तों के तहत अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की अनुमति दी गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने आदेश को रद्द करने की मांग की और अदालत से अनुरोध किया कि एलआईसी को उनकी सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया जाए, उनका दावा है कि दस साल से अधिक समय से उनके रोजगार ने उन्हें इस तरह की राहत का हकदार बनाया है। उन्होंने तर्क दिया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को उनके स्थान पर रखने के एलआईसी के फैसले ने उनके अधिकारों का उल्लंघन किया और सुप्रीम कोर्ट के पहले के मामलों में निर्धारित सिद्धांतों का खंडन किया।
अदालत का तर्क
याचिकाकर्ताओं ने डी.वी. अनिल कुमार बनाम एलआईसी ऑफ इंडिया और हशमुद्दीन बनाम एलआईसी ऑफ इंडिया (सिविल अपील संख्या 2268, 2011) जैसे मामलों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उनकी लंबी अवधि की सेवा ने उन्हें नियमित करने का हकदार बनाया है। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि ये मिसालें अलग-अलग हैं। उन मामलों में, कर्मचारियों को उचित भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से नियुक्त किया गया था, जबकि इस मामले में याचिकाकर्ताओं को शाखा-स्तर के अधिकारियों द्वारा अनौपचारिक रूप से काम पर रखा गया था। चूंकि उनके रोजगार को उचित चैनलों के माध्यम से नियमित नहीं किया गया था, इसलिए उन्हें स्थायी रोजगार का दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।
न्यायालय ने उमा देवी बनाम कर्नाटक राज्य (2006) 4 एससीसी 1 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि "बैकडोर एंट्री" या अनौपचारिक साधनों के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण का दावा नहीं किया जा सकता है।
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि केवल एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में लंबे समय तक कार्यरत रहने से नियमितीकरण का अधिकार स्वतः नहीं मिल जाता है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं का सर्वोच्च न्यायालय के पहले के मामलों पर भरोसा करना गलत था, क्योंकि उन्होंने उचित भर्ती प्रक्रिया का पालन नहीं किया था।
हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिका तकनीकी आधार पर विफल हो गई। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अनुसार, LIC एक निगमित निकाय है जो मुकदमा करने और मुकदमा किए जाने में सक्षम है। चूंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत - नियमितीकरण और रोजगार - केवल एलआईसी द्वारा ही दी जा सकती थी, इसलिए यह कार्यवाही के लिए एक आवश्यक पक्ष था।
हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने एलआईसी को पक्षकार नहीं बनाया। इस तरह की अनुपस्थिति का मतलब था कि कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जा सकता था, और इस आधार पर याचिका खारिज कर दी गई। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को रोजगार के लिए उचित आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से एलआईसी से संपर्क करने और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम जैसे कानूनों के तहत मौजूदा श्रम सुरक्षा के अनुपालन को सुनिश्चित करने की स्वतंत्रता दी।
साइटेशन: Civil Writ Jurisdiction Case No.5552 of 2020