सोशल मीडिया टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होता, मैं बहुत मजबूत व्यक्ति हूं: CJI सूर्यकांत

Praveen Mishra

12 Dec 2025 9:26 AM IST

  • सोशल मीडिया टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होता, मैं बहुत मजबूत व्यक्ति हूं: CJI सूर्यकांत

    मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने गुरुवार को कहा कि वे सोशल मीडिया पर अदालत की कार्यवाही को लेकर होने वाली टिप्पणियों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। उन्होंने इस बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई कि लोग अदालत में लंबित मामलों पर टिप्पणी करते हैं और सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा पूछे गए सवालों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं।

    CJI ने कहा कि अदालत द्वारा की गई पूछताछ का उद्देश्य दोनों पक्षों के तर्कों की मजबूती को परखना होता है, न कि अदालत का अंतिम दृष्टिकोण व्यक्त करना। इसके बावजूद लोग जल्दबाज़ी में निष्कर्ष निकाल लेते हैं और न्यायालय की कार्यवाहियों के बारे में अपनी-अपनी कथाएँ गढ़ लेते हैं।

    उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा:

    “मैं इन सब से प्रभावित नहीं होता… सोशल मीडिया पर हो या कहीं और। अगर कोई सोचता है कि वे हमें दबाव में ला सकते हैं, तो वे गलत हैं। मैं बहुत मजबूत व्यक्ति हूं।”

    प्रज्वल रेवन्ना की याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी

    ये टिप्पणियाँ उस समय आईं जब अदालत पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ बलात्कार मामलों की सुनवाई को स्थानांतरित करने की मांग की थी।

    रेवन्ना के वकीलों ने तर्क दिया कि ट्रायल जज की कुछ टिप्पणियों से पक्षपात का अंदेशा उत्पन्न हुआ है।

    हालाँकि, CJI ने इस तर्क को सिरे से ख़ारिज करते हुए कहा कि—

    केवल न्यायाधीशों द्वारा की गई टिप्पणियाँ

    या सुनवाई के दौरान पूछे गए सवाल

    किसी भी तरह पूर्वाग्रह या पूर्व-निर्धारित सोच को प्रदर्शित नहीं करते।

    अंततः CJI सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने रेवन्ना की याचिका को खारिज कर दिया।

    रोहिंग्या मामले पर खुले पत्र की पृष्ठभूमि

    CJI की यह प्रतिक्रिया हाल में प्रसारित एक ओपन लेटर के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह पत्र पूर्व न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समूह द्वारा जारी किया गया था, जिसमें रोहिंग्या मुद्दे पर सुनवाई के दौरान CJI द्वारा पूछे गए सवालों पर आपत्ति जताई गई थी।

    रोहिंग्या मामलों की सुनवाई में CJI ने पूछा था:

    क्या रोहिंग्या भारत में कानूनी रूप से शरणार्थी हैं?

    क्या भारत को अवैध प्रवासियों को “रेड कार्पेट वेलकम” देना चाहिए?

    पत्र के हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि ये टिप्पणी “संवैधानिक मूल्यों के विपरीत” है, क्योंकि रोहिंग्या उत्पीड़न से भागे हुए कमजोर लोग हैं।

    इसके जवाब में, इस सप्ताह की शुरुआत में 44 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक समूह ने CJI के समर्थन में एक बयान जारी किया और पिछले पत्र को “न्यायपालिका को बदनाम करने का प्रेरित प्रयास” बताया।

    हालाँकि, CJI सूर्य कांत ने आज की टिप्पणी में रोहिंग्या पत्र का कोई सीधा उल्लेख नहीं किया।

    पहले भी सार्वजनिक टिप्पणियों पर जताई थी कड़ी आपत्ति

    यह पहला अवसर नहीं है जब CJI सूर्य कांत ने बाहरी बयानों पर सख़्त रुख अपनाया है।

    कुछ समय पहले प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद से संबंधित मामले पर शिक्षाविदों के एक समूह के बयान पर CJI ने कहा था:

    “हम जानते हैं कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है; वे हमारी अधिकार-सीमा से बाहर नहीं हैं।”

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