बिना उचित जांच के अनुशासनात्मक कार्रवाई अवैधः मेघालय हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

19 Oct 2024 3:13 PM IST

  • बिना उचित जांच के अनुशासनात्मक कार्रवाई अवैधः मेघालय हाईकोर्ट

    मेघालय हाईकोर्ट की एक पीठ ने एक फैसले में कहा कि उचित अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (GHADC) से श्री सेनोरा जॉनी अरेंग को बर्खास्त करना अवैध था।

    जस्टिस डब्ल्यू डिएंगदोह ने पाया कि बर्खास्तगी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया, विशेष रूप से याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने से पहले जांच करने में विफलता हुई। कोर्ट ने GHADC को याचिकाकर्ता को सभी वित्तीय लाभों के साथ बहाल करने का आदेश दिया गया।

    कोर्ट ने फैसले में बर्खास्तगी से पहले औपचारिक जांच की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला। जबकि GHADC ने तर्क दिया कि यह राज्य या केंद्रीय सेवा नियमों से बंधा नहीं है, न्यायालय ने नोट किया कि GHADC ने मेघालय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 2011 को अपनाया था। ये नियम स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं कि बर्खास्तगी जैसी कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले औपचारिक जांच की जानी चाहिए। 2011 के नियमों का नियम 9 एक विशिष्ट प्रक्रिया को रेखांकित करता है, जिसमें कर्मचारी के खिलाफ आरोप तय करना, उन्हें अपना बचाव करने का अवसर देना और गहन जांच करना शामिल है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि केवल कारण बताओ नोटिस जारी करना जांच की आवश्यकता को प्रतिस्थापित नहीं करता है।

    दूसरे, न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता को बर्खास्त कर दिया गया था, जबकि उसी विरोध में शामिल सात अन्य कर्मचारियों को केवल निलंबित किया गया था और बाद में बहाल कर दिया गया था। न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादियों ने इस विभेदकारी व्यवहार के लिए कोई तर्क नहीं दिया, जो सेवा न्यायशास्त्र में निहित समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। तीसरे, न्यायालय ने GHADC के इस बचाव को खारिज कर दिया कि अरेंग का रोजगार अस्थायी था, यह तर्क देते हुए कि अस्थायी कर्मचारी भी समाप्ति से पहले प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के हकदार हैं। सिरसी नगर पालिका बनाम सेसिलिया कोम फ्रांसेस टेलिस (1973(3) एससीआर 348) का हवाला देते हुए, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी अस्थायी कर्मचारी को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना बर्खास्त नहीं किया जा सकता है।

    न्यायालय ने अब्दुल मोटालेब बनाम गारो हिल्स जिला परिषद (एआईआर 1961 असम 69) मामले पर GHADC की निर्भरता का भी विश्लेषण किया, जहां यह माना गया था कि संविधान का अनुच्छेद 311 स्वायत्त जिला परिषदों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है।

    न्यायालय ने इसे स्वीकार किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 311 की गैर-लागू होने का यह अर्थ नहीं है कि प्राकृतिक न्याय को नजरअंदाज किया जा सकता है। चूंकि GHADC ने 2011 के नियमों को अपनाया था, इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अभी भी लागू थे, और परिषद उनका पालन करने के लिए बाध्य थी।

    GHADC द्वारा जांच करने और याचिकाकर्ता को निष्पक्ष सुनवाई प्रदान करने में विफलता ने समाप्ति को अवैध बना दिया। उचित प्रक्रिया की कमी, याचिकाकर्ता के साथ मनमाना व्यवहार और अपने स्वयं के अनुशासनात्मक नियमों का पालन करने में विफलता के आधार पर, न्यायालय ने 06-08-2021 के समाप्ति आदेश को रद्द कर दिया। GHADC को याचिकाकर्ता को सभी वित्तीय लाभों के साथ तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया गया।

    साइटेशनः 2024:MLHC:920

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें

    Next Story