मजिस्ट्रेट विरोध याचिका के आधार पर अपराध का संज्ञान ले सकता है, भले ही उसने पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लेने से इनकार किया हो: मद्रास हाईकोर्ट
Praveen Mishra
23 Oct 2024 5:19 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मजिस्ट्रेट को अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बाद शिकायत या विरोध याचिका के आधार पर अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार था, भले ही उन्होंने पहले पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया हो।
जस्टिस पी धनाबल ने कहा कि मजिस्ट्रेट आरोपी व्यक्तियों को बरी किए जाने पर भी संज्ञान ले सकते हैं। अदालत ने कहा कि इस न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए, मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जाती है कि वह विरोध याचिका की सामग्री पर अपना दिमाग लगाएंगे
"यहां तक कि ऐसे मामले में जहां धारा 173 के तहत पुलिस की अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है और आरोपी व्यक्तियों को बरी कर दिया जाता है, मजिस्ट्रेट के पास अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति के बाद भी उसी या इसी तरह के आरोपों पर शिकायत या विरोध याचिका पर अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति है और मजिस्ट्रेट को केवल इस आधार पर शिकायत का संज्ञान लेने से वंचित नहीं किया जाता है कि उसने पहले इनकार कर दिया था पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लेने के लिए। मजिस्ट्रेट को अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करते हुए विरोध याचिका या शिकायत की सामग्री पर अपना दिमाग लगाना होगा, जैसा भी मामला हो।
अदालत मनोहरन और उनकी पत्नी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें भूमि संबंधी एक मामले में चेंगलपट्टू न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती दी गई थी।
मामले की पृष्ठभूमि:
मामले में पहले प्रतिवादी, जी शिवकुमार ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और नकली भूमि संबंधी दस्तावेज बनाने के लिए आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 420, 465, 471, 477 (A) के तहत अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जब याचिकाकर्ताओं द्वारा एफआईआर को चुनौती दी गई, तो अदालत ने अकेले धारा 420 के तहत अपराध को रद्द कर दिया और अन्य अपराधों के संबंध में याचिका को खारिज कर दिया।
अदालत को सूचित किया गया कि जांच के बाद, पुलिस ने एक अंतिम रिपोर्ट दायर की और यह कहते हुए मामला बंद कर दिया कि मामला दीवानी प्रकृति का था। इसके बाद शिवकुमार ने विरोध याचिका दायर की जिस पर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया और जिसे वर्तमान मामले में रद्द करने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान लेते समय अपने दिमाग का इस्तेमाल करने में विफल रहे और यह नोट करने में विफल रहे कि पक्षों के बीच भूमि विवाद पहले से ही लंबित थे। उन्होंने आगे कहा कि शिवकुमार ने झूठी शिकायत की थी क्योंकि घटना की कथित तारीख पर, वह संबंधित गांव में काम नहीं कर रहा था और झूठे दस्तावेज नहीं बना सकता था। इस प्रकार उन्होंने अदालत से लंबित कार्यवाही को रद्द करने का आग्रह किया।
दूसरी ओर, शिवकुमार ने कहा कि संपत्ति मूल रूप से उनके मातृ पूर्वज की थी और बाद में उनके नाम पर स्थानांतरित कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि याचिका में विशेष तहसीलदार के रूप में काम करते हुए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया गया और संपत्ति पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया और संपत्ति का स्वामित्व उनकी पत्नी के पक्ष में दावा किया गया। उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने भूमि हड़पने वाले सेल में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन सेल ने उचित जांच किए बिना मामले को बंद कर दिया, जिसके कारण उन्हें विरोध याचिका दायर करनी पड़ी। शिवकुमार ने दावा किया कि चूंकि मामले में इतने सारे दस्तावेज शामिल हैं, इसलिए विस्तृत सुनवाई जरूरी है और इस स्तर पर वे कार्यवाही को रद्द करने की मांग नहीं कर सकते।
अदालत ने उत्तरदाताओं के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि भूमि दस्तावेजों की जालसाजी के आरोपों को परीक्षण के माध्यम से तय किया जाना था। अदालत ने कहा कि लगाए गए आरोपों की सत्यता का परीक्षण इस स्तर पर नहीं किया जा सकता है। अदालत ने इस प्रकार कहा कि वह इस स्तर पर, कार्यवाही को रद्द करने के लिए CrPC की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती है।
अदालत ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट ने विरोध याचिका के आधार पर मामले का संज्ञान लेते समय अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था और केवल इसलिए कि जांच एजेंसी ने पहले एक नकारात्मक रिपोर्ट दायर की थी, याचिकाकर्ता कार्यवाही को रद्द करने की मांग नहीं कर सकते थे। इस प्रकार अदालत ने याचिका खारिज कर दी।