उपमुख्यमंत्री के ऑफिस में टी-शर्ट पहनकर जाने पर आपत्ति, 'फॉर्मल ड्रेस' पहनने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका
Shahadat
18 Oct 2024 10:13 AM IST
मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को अपने आधिकारिक कार्यों का निर्वहन करते समय औपचारिक ड्रेस कोड का पालन करने का निर्देश देने की मांग की गई।
एडवोकेट सत्य कुमार द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी 1 जून, 2019 के जी.ओ. (सुश्री) नंबर 67/2019 के अनुसार, सभी सरकारी कर्मचारियों को साफ-सुथरी और औपचारिक पोशाक पहनना आवश्यक है, जो कार्यस्थल की सेटिंग के लिए उपयुक्त हो, जिससे कार्यालय की मर्यादा बनी रहे।
जी.ओ. के अनुसार, पुरुष कर्मचारियों को तमिल संस्कृति या किसी भी भारतीय पारंपरिक पोशाक को दर्शाते हुए औपचारिक पैंट या वेष्टि (धोती) के साथ शर्ट पहननी है।
याचिका में कहा गया कि उदयनिधि स्टालिन, जो राज्य में युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री हैं, जिन्हें हाल ही में राज्य का उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। सभी सरकारी कार्यक्रमों में मंत्रिस्तरीय कार्यालय में और उपमुख्यमंत्री के केबिन में "तमिलनाडु सचिवालय कार्यालय मैनुअल में निर्धारित ड्रेस कोड के विपरीत" कैजुअल टी-शर्ट पहने हुए दिखाई देते हैं।
याचिका में कहा गया कि उदयनिधि को टी-शर्ट पहने हुए देखा गया, जिसे दुनिया भर में शिष्टाचार की शब्दावली में 'कैजुअल ड्रेस' के रूप में वर्गीकृत किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उदयनिधि की टी-शर्ट पर अक्सर उनकी पार्टी-डीएमके का प्रतीक होता है। लोक सेवक के रूप में उन्हें सरकारी बैठकों में किसी विशेष राजनीतिक पार्टी का प्रतीक प्रदर्शित करने से प्रतिबंधित किया गया।
यह भी कहा गया कि अपनी पार्टी के प्रतीक को शान से दिखाकर, परेड करके और लहराकर उदयनिधि अप्रत्यक्ष रूप से आम जनता को आकर्षित कर रहे हैं, जो आगामी चुनावों में संभावित मतदाता हैं।
इस प्रकार, यह आरोप लगाते हुए कि उदयनिधि के कृत्य असंवैधानिक, गैरकानूनी, अवैध और सरकार के विरुद्ध हैं, याचिका में उदयनिधि को औपचारिक ड्रेस कोड का पालन करने का निर्देश देने की मांग की गई।