मद्रास हाईकोर्ट ने OTT प्लेटफार्मों पर कंटेंट नियंत्रित करने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

Praveen Mishra

26 Sept 2024 3:51 PM IST

  • मद्रास हाईकोर्ट ने OTT प्लेटफार्मों पर कंटेंट नियंत्रित करने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

    मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें सरकार को वर्तमान सेंसरशिप प्रणाली के अनुसार ओटीटी वेबसाइट पर प्रसारित फिल्मों, वेब सिरीज़, धारावाहिकों और अन्य कार्यक्रमों को विनियमित और प्रकाशित करने और ओटीटी प्लेटफार्मों को नियंत्रित करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने और उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।

    जस्टिस आर सुब्रमण्यम और जस्टिस विक्टोरिया गौरी की खंडपीठ ने गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, तमिलनाडु सरकार के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किए।

    याचिकाकर्ता, एडवोकेट आदिशिवम ने तर्क दिया कि चूंकि ओटीटी प्लेटफार्मों पर कोई सेंसरशिप नहीं है, इसलिए इन प्लेटफार्मों के माध्यम से फिल्में, वेब सिरीज़ और धारावाहिक प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनमें हिंसा, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, अश्लील भाषण, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के दृश्य, अलगाववादी दृश्य और राष्ट्रविरोधी विचार और चरमपंथी विचारों का समर्थन करने वाले दृश्य शामिल हैं।

    उन्होंने तर्क दिया कि वेब सिरीज़ निर्माताओं को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने और बिना किसी सेंसरशिप के अकल्पनीय हिंसा और नग्नता दिखाने की आदत है। उन्होंने तर्क दिया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म उन फिल्मों को अनुमति नहीं देते हैं जो एक राष्ट्रवादी को चित्रित करती हैं, जो भारत की अखंडता और एकता पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

    अधिशिवम ने यह भी कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट देखने वाले युवाओं को गंभीर मानसिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी हो सकती हैं क्योंकि युवाओं में जहरीले विचार फैलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओटीटी प्लेटफार्मों की सुविधा लंबे समय तक स्क्रीन समय को प्रोत्साहित करती है, एक गतिहीन जीवन शैली में योगदान करती है। उन्होंने कहा कि शारीरिक गतिविधि की कमी को मोटापे, हृदय संबंधी समस्याओं और मांसपेशियों के विकारों सहित विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों से जोड़ा गया है। शारीरिक समस्याओं के अलावा, आदिशिवम ने बताया कि ओटीटी सामग्री के साथ अत्यधिक जुड़ाव से आमने-सामने की बातचीत कम हो सकती है और मजबूत पारस्परिक कौशल के विकास में बाधा आ सकती है।

    उन्होंने कहा कि अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सिनेमा, वेब सीरीज और धारावाहिकों को सेंसर और नियंत्रित नहीं किया जाता है तो देश और युवा पीढ़ी का भविष्य सवालों के घेरे में आ जाएगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कड़े सामग्री विनियमन की अनुपस्थिति से युवाओं को उम्र-अनुचित सामग्री के संपर्क में लाया जा सकता है, जिससे उनके मनोवैज्ञानिक विकास प्रभावित हो सकते हैं।

    Praveen Mishra

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    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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