किसी भी व्यक्ति को आर्थिक आधार पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपचार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, सभी की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना राज्य का कर्तव्य: मद्रास हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

27 Jun 2024 5:08 PM IST

  • किसी भी व्यक्ति को आर्थिक आधार पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपचार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, सभी की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना राज्य का कर्तव्य: मद्रास हाईकोर्ट

    पीजी डॉक्टरों की बॉन्ड अवधि से संबंधित एक मामले पर विचार करते हुए, मद्रास हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि एक गरीब व्यक्ति, जो भुगतान किए गए उपचार का खर्च वहन करने में असमर्थ है, उसके साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

    अदालत ने कहा कि हालांकि सभी चिकित्सा सेवाएं नागरिकों को मुफ्त नहीं दी जा सकती हैं, लेकिन कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों के लिए सस्ती और आसानी से सुलभ स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ना होना चाहिए।

    पीजी डॉक्टरों की बॉन्ड अवधि से संबंधित एक मामले पर विचार करते हुए, मद्रास हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि एक गरीब व्यक्ति, जो भुगतान किए गए उपचार का खर्च वहन करने में असमर्थ है, उसके साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

    अदालत ने कहा कि हालांकि सभी चिकित्सा सेवाएं नागरिकों को मुफ्त नहीं दी जा सकती हैं, लेकिन कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों के लिए सस्ती और आसानी से सुलभ स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ना होना चाहिए।

    जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि कोविड-19 अवधि के दौरान दी गई सेवाओं को अपनी बॉन्ड नीति के तहत गिनने की स्नातकोत्तर डॉक्टरों की याचिका टिकने योग्य नहीं है। अदालत ने कहा कि इस तरह के भीषण संकट के दौरान सरकार के विभिन्न अंगों से जुड़े लोगों ने आगे आकर अमूल्य सेवाएं दी हैं और निस्वार्थ सेवा के इस दौर का इस्तेमाल पुलिस की बेड़ियों से मुक्त होकर पुलिस सेवा करने के तौर पर करना अनुचित और अस्वीकार्य है।

    कोर्ट ने कहा,

    “यह ऐसा दौर था जब देश ने भारी संकट देखा। यह मानवता की परीक्षा का दौर था। और कई लोगों को असंख्य नुकसान हुए। लेकिन निस्वार्थ सेवा के इस दौर का इस्तेमाल बेड़ियों से मुक्त होकर पुलिस सेवा करने के तौर पर करना पूरी तरह अनुचित और अस्वीकार्य है। यह ऐसा समय था जब अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने अपने-अपने तरीके से अपनी सेवाएं दी और इस प्रक्रिया में अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डाली।”

    अदालत ने कहा कि यह एक ऐसा चलन देखने को मिल रहा है जिसमें छात्र शुरू में तो बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी हो जाते हैं लेकिन स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे इससे मुकर जाते हैं और बॉन्ड को चुनौती देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। अदालत ने कहा कि चिकित्सा पेशे का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा करना है और डॉक्टर मरीजों का इलाज करते समय चयनात्मक रवैया नहीं अपना सकते।

    न्यायालय ने आगे कहा कि बॉन्ड योजना के माध्यम से सरकार कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को संबोधित करने में सक्षम थी। न्यायालय ने कहा कि सबसे पहले, सरकार ने प्रत्येक छात्र के लिए भारी वित्तीय संसाधन जुटाए, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि समाज के किसी भी वर्ग को उच्च शिक्षा तक पहुंच के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सके।

    दूसरे, न्यायालय ने कहा कि चूंकि सरकारी अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सेवा केंद्रों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की आवश्यकता होती है, इसलिए इन संस्थानों को बॉन्ड योजना के माध्यम से समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को किफ़ायती सुपर स्पेशियलिटी उपचार प्रदान करने का अवसर मिलेगा।

    तीसरे, न्यायालय ने कहा कि लोगों को मूल्यवान सेवाएं प्रदान करके, पीजी डॉक्टर मानवता की सबसे बड़ी सेवा करेंगे। इस प्रकार, न्यायालय ने कहा कि बॉन्ड नीतियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था के सबसे कमज़ोर योगदानकर्ताओं तक पहुंच सकती है और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो सकती है।

    अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता बांड अवधि में और कमी के लिए किसी रियायत का दावा करने के हकदार नहीं थे और बांड की शर्तों के अनुपालन में नियुक्ति आदेश के अनुसार सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सेवा करने के लिए बाध्य थे। इस प्रकार, अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

    यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की एक समन्वय पीठ ने एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया था और कहा था कि कोविड-19 ड्यूटी की अवधि को अनिवार्य बांड अवधि के विरुद्ध सेट किया जाना चाहिए। हालांकि उस समय, अदालत को उस आदेश के बारे में अवगत कराया गया था जिसमें अवधि को बांड अवधि के हिस्से के रूप में नहीं माना गया था, न्यायाधीश ने नोट किया था कि मद्रास हाईकोर्ट की पहली पीठ ने भी कोविड ड्यूटी को बांड अवधि के हिस्से के रूप में मानने का विचार किया था।

    साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (मद्रास) 259

    केस टाइटल: बी अनंथा लक्ष्मी और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य

    केस नंबर: डब्ल्यू.पी. नंबर 6432 और 6434 2024

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