व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध करने के विकल्प का लाभ उठाने में विफल रहने वाले आयकर निर्धारिती यह दावा नहीं कर सकते कि व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान नहीं की गई: मद्रास हाईकोर्ट
Praveen Mishra
10 Oct 2024 4:43 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि कोई निर्धारिती विभाग से व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध करने के अवसर का लाभ नहीं उठाता है, तो वे बाद में यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई से वंचित कर दिया गया था।
जस्टिस कृष्णन रामासामी की पीठ ने टिप्पणी की कि "...... हालांकि विभाग ने निर्धारिती को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन निर्धारिती इस तरह के विकल्प का लाभ उठाने में विफल रहा। इसलिए नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 A(B) में प्रावधान है कि आकलन अधिकारी को धारा 148 A (b) के तहत करदाता को नोटिस जारी करना चाहिए, जिसमें जानकारी और प्रतिकूल सामग्री प्रदान की गई हो, जिससे पता चलता है कि आय मूल्यांकन से बच गई है।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144b करदाता और कर अधिकारियों के बीच किसी भी प्रत्यक्ष बातचीत के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए गए आकलन की प्रक्रिया निर्धारित करती है।
याचिकाकर्ता को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए उनके मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 148A(b) के तहत 31.03.2022 को कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ। निर्धारिती अनजाने में इस नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने में विफल रहा। 06.03.2023 को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका निर्धारिती ने 08.03.2023 को जवाब दिया। हालांकि, व्यक्तिगत सुनवाई दिए बिना, मूल्यांकन आदेश 17.03.2023 को पारित किया गया था।
निर्धारिती ने (प्रथम प्रतिवादी) कर निर्धारण इकाई/सत्यापन इकाई/तकनीकी इकाई/समीक्षा इकाई आयकर विभाग द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है।
निर्धारिती ने प्रस्तुत किया कि निर्धारिती ने अपने रिटर्न में 91,80,856 रुपये की राशि का खुलासा किया है, लेकिन धारा 144 बी के तहत जारी किए गए दूसरे नोटिस के संदर्भ में रिटर्न देर से दायर किया गया था। विभाग ने पूरी आय को संपत्ति मानकर जवाब मानने से इनकार कर दिया। निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती के दिनांक 08.03.2023 के उत्तर पर विचार किए बिना आक्षेपित आदेश पारित किया।
विभाग ने कहा कि दो कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और करदाता ने पहले कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात्, दूसरे कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार किया गया और कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया है।
पीठ ने कहा कि जवाब पर विचार करने के बाद आकलन अधिकारी ने आईटीआर में दर्शाई गई पूरी रसीद को करदाता की आय के तौर पर लेने का फैसला किया और आकलन आदेश पारित करने का फैसला किया। दूसरी ओर, निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 44 ए के संदर्भ में कुल प्राप्ति में से 28% लाभ के रूप में रिटर्न दाखिल किया। जब (प्रतिवादी) विभाग ने निर्धारिती के जवाब को खारिज कर दिया और पूरी रसीद को आय के रूप में लेने का फैसला किया और मूल्यांकन आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ा, तो विभाग को निर्धारिती को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना चाहिए था।
पीठ ने दूसरे कारण बताओ नोटिस पर गौर करने के बाद कहा कि हालांकि (प्रतिवादी) विभाग ने निर्धारिती को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन निर्धारिती इस तरह के विकल्प का लाभ उठाने में विफल रहा। इसलिए, नैसगक न्याय के उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता।
उपरोक्त के मद्देनजर, पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।