पेरियार और कनिमोझी के खिलाफ टिप्पणी मामले में BJP नेता की सजा निलंबित
Shahadat
28 Dec 2024 9:42 AM IST

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एच राजा को पेरियार और कनिमोझी करुणानिधि के खिलाफ अपमानजनक भाषण देने के लिए दी गई सजा निलंबित की। स्पेशल कोर्ट ने 2 दिसंबर को सजा सुनाई।
जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी ने चेन्नई में विधायकों/सांसदों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत द्वारा उन पर लगाई गई 6 महीने की सजा निलंबित की।
स्पेशल कोर्ट ने राजा को 2018 में उनके द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए सजा सुनाई थी।
हाईकोर्ट द्वारा उनके खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार करने और विशेष अदालत को 3 महीने के भीतर मामले को पूरा करने का निर्देश देने के बाद यह आदेश पारित किया गया। राजा ने ईवी रामासामी के खिलाफ ट्वीट किया था, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है और कहा था कि नास्तिक नेता की मूर्तियों को तोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने पेरियार को जातिवादी भी कहा था।
राजा ने कनिमोझी के खिलाफ असंवेदनशील टिप्पणी भी की थी और उन्हें पूर्व टीएन सीएम करुणानिधि की नाजायज संतान बताया था। 2023 में जब राजा ने पहली बार अपने खिलाफ दर्ज इन FIR रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया तो जस्टिस आनंद वेंकटेश ने पाया कि राजा की टिप्पणियां घृणास्पद भाषण से संबंधित हैं।
इस साल अप्रैल में राजा ने FIR रद्द करने के लिए दूसरी याचिका दायर की। यह प्रयास भी असफल रहा, क्योंकि हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज की कि इसमें योग्यता की कमी है। अदालत ने कहा कि दूसरी रद्द करने की याचिका में उठाए गए आधार पूरी तरह से तथ्यात्मक है और पिछली याचिका में पहले ही उनका समर्थन किया जा चुका था।
इसके बाद राजा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
राजा द्वारा दायर एसएलपी खारिज करते हुए जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने राजनेताओं को अपनी सार्वजनिक टिप्पणियों के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता के बारे में मौखिक रूप से टिप्पणी की।
केस टाइटल: एच राजा बनाम राज्य

