विवाहित पुरुष के साथ लिव-इन रिलेशनशिप को "विवाह की प्रकृति" वाला रिश्ता नहीं माना जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

19 Jun 2024 1:57 PM IST

  • विवाहित पुरुष के साथ लिव-इन रिलेशनशिप को विवाह की प्रकृति वाला रिश्ता नहीं माना जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि विवाहित पुरुष और अविवाहित महिला के बीच लिव-इन संबंध "विवाह की प्रकृति" का नहीं है, जो पक्षों को अधिकार देता है। न्यायालय ने कहा कि किसी संहिताबद्ध कानून के अभाव में, लिव-इन पार्टनर दूसरे पक्ष की संपत्ति का उत्तराधिकार या विरासत नहीं मांग सकता।

    इस प्रकार जस्टिस आरएमटी टीका रमन ने एक ऐसे व्यक्ति को राहत देने से इनकार कर दिया, जो विवाहित होने के बावजूद एक महिला के साथ लिव-इन संबंध में शामिल हो गया था।

    न्यायालय ने कहा कि विवाह की प्रकृति के संबंध के लिए आवश्यक है कि युगल समाज में खुद को पति-पत्नी के समान पेश करें, स्वेच्छा से सहवास करें, विवाह करने के लिए कानूनी आयु के हों, और विवाह करने के लिए अन्यथा योग्य हों। न्यायालय ने कहा कि चूंकि लिव-इन संबंध के समय पुरुष का अपनी पत्नी के साथ विवाह अभी भी मौजूद था, इसलिए लिव-इन संबंध को विवाह की प्रकृति का नहीं कहा जा सकता।

    अदालत ने कहा, "जहां यह साबित हो जाता है कि एक पुरुष और एक महिला पति और पत्नी के रूप में साथ रह रहे थे, वहां कानून यह मानता है कि वे वैध विवाह के परिणामस्वरूप साथ रह रहे हैं, यह लागू नहीं होगा और इसलिए, अपीलकर्ता और अरुलमोझी (अब मृतक) के बीच संबंध विवाह की प्रकृति का संबंध नहीं था और उक्त व्यक्ति की स्थिति उपपत्नी की है। एक "उपपत्नी" "विवाह की प्रकृति" में संबंध नहीं रख सकती क्योंकि इस तरह के संबंध में विशिष्टता नहीं होगी और यह एकपत्नीत्व की प्रकृति का नहीं होगा और परिणामस्वरूप वह विवाह की प्रकृति में संबंध नहीं बना सकता है।"

    अदालत जयचंद्रन की अपील पर सुनवाई कर रही थी जो मार्गरेट अरुलमोझी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था। जयचंद्रन की शादी स्टेला से हुई थी और इस विवाह से उसके पांच बच्चे थे।

    जयचंद्रन ने मार्गरेट के पक्ष में एक समझौता विलेख निष्पादित किया था जिसे मार्गरेट की मृत्यु के बाद एकतरफा रद्द कर दिया गया था। यह मुद्दा उस संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित था जिसे अरुलमोझी ने मार्गरेट के नाम पर बसाया था।

    ट्रायल कोर्ट ने पाया कि चूंकि जयचंद्रन और मार्गरेट की शादी वैध विवाह में परिवर्तित नहीं हुई थी, इसलिए मार्गरेट के पिता प्रतिवादी येसुरंथिनम, स्वामित्व के डिक्री के हकदार थे। इस प्रकार कोर्ट ने जयचंद्रन को संपत्ति का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया। जयचंद्रन ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की।

    अपील पर, जयचंद्रन ने तर्क दिया कि उसने अपनी पहली पत्नी स्टेला को पारंपरिक तरीकों से तलाक दिया था जिसके बाद उसने मार्गरेट के साथ संबंध शुरू किया। उन्होंने यह भी बताया कि उसने मार्गरेट की सुरक्षा के लिए उसके पक्ष में समझौता विलेख निष्पादित किया था। उन्होंने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने यह नोटिस करने में विफल रहा कि मार्गरेट ने अपने सेवा रिकॉर्ड में, पेंशन और अन्य सेवा लाभों के लिए जयचंद्रन को अपने पति के रूप में नामित किया था।

    उन्होंने कहा कि मार्गरेट की मृत्यु के बाद, उन्हें उसका पति माना जाना चाहिए था, और ट्रायल कोर्ट ने उन्हें केवल जीवित रिश्तेदार के रूप में मानने में गलती की थी।

    कोर्ट ने नोट किया कि हिंदू विवाह अधिनियम के विपरीत, जिसने जाति व्यवस्था को भी मान्यता दी थी, भारतीय तलाक अधिनियम ऐसी किसी भी प्रणाली या तलाक के किसी भी पारंपरिक रूप को मान्यता नहीं देता है। इस प्रकार न्यायालय ने माना कि किसी भी प्रथागत तलाक की मान्यता के अभाव में, वह जयचंद्रन की इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकता कि उसने अपनी पत्नी स्टेला को प्रथागत रूप से तलाक दिया था।

    इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि तलाक के किसी भी सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में, जयचंद्रन और मार्गरेट के बीच संबंध पति और पत्नी की कानूनी स्थिति में बड़ा बदलाव नहीं ला सकता।

    न्यायालय ने कहा कि भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम ने एकपत्नीत्व के सिद्धांत को मान्यता दी है जिसके अनुसार, उसका पहला विवाह अस्तित्व में था। सेवा अभिलेखों में लाभार्थी के रूप में जयचंद्रन के नामांकन के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि इसका अर्थ यह नहीं होगा कि जयचंद्रन कानूनी उत्तराधिकारी है।

    यह देखते हुए कि ऐसा नामांकन केवल एक स्व-घोषणा है, न्यायालय ने माना कि केवल इस तरह के विवरण के कारण, मार्गरेट को जयचंद्रन की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार, यह देखते हुए कि सह-साथी संहिताबद्ध कानून के अभाव में संपत्ति का कोई उत्तराधिकार या विरासत नहीं मांग सकता, न्यायालय ने निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा और अपील को खारिज कर दिया।

    साइटेशनः 2024 लाइवलॉ (मद्रास) 248

    केस टाइटल: पी जयचंद्रन बनाम ए येसुरंथिनम (मृतक) और अन्य

    केस नंबर: एएस नंबर 340/2016

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