नए आपराधिक कानूनों के हिंदी नामों में कुछ भी असंवैधानिक नहीं: केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में बताया

Shahadat

3 July 2024 7:24 AM GMT

  • नए आपराधिक कानूनों के हिंदी नामों में कुछ भी असंवैधानिक नहीं: केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में बताया

    केंद्र सरकार ने बुधवार को मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया कि तीन नए आपराधिक कानूनों के हिंदी नामों में कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। यह प्रतिक्रिया नए आपराधिक कानूनों के हिंदी नामों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर आई।

    एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरसन ने एक्टिंग चीफ जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस मोहम्मद शफीक की खंडपीठ को सूचित किया कि संसद ने अपने विवेक से नए कानूनों का नामकरण किया है और जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि ये स्वाभाविक रूप से अवैध/असंवैधानिक हैं, तब तक इनमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

    सुंदरसन ने कहा,

    "यह संसद की विज्डम है। हम सभी ने संसद को चुना है और इन सांसदों ने अपने विवेक से इसका नामकरण किया है। नामों में उनकी इच्छा झलकती है। अगर यह संविधान के खिलाफ है तो ठीक है। लेकिन इससे किसी के अधिकार प्रभावित नहीं होते।

    याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार, सभी आधिकारिक पाठ अंग्रेजी में होने चाहिए। उन्होंने बताया कि नए कानूनों के नाम भी आधिकारिक पाठ हैं, जिन्हें वकीलों द्वारा अक्सर उद्धृत किया जाना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने तर्क दिया कि नाम भी अंग्रेजी में होने चाहिए।

    इस पर एएसजी ने तर्क दिया कि नए कानूनों के नाम भी अंग्रेजी में हैं, क्योंकि अंग्रेजी अक्षरों का उपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि समय बीतने के साथ जनता के साथ-साथ वकील भी नए नामों के आदी हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि नए कानूनों के नाम किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं करते हैं, जिसके लिए अदालत द्वारा हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

    एएसजी ने यह भी तर्क दिया कि गृह सचिव को नए कानून को लागू करने से रोकने की मांग करने वाली याचिका की अंतरिम प्रार्थना सुनवाई योग्य नहीं है। इसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ता से अंतरिम राहत के लिए दबाव न डालने को कहा।

    अदालत ने यह भी नोट किया कि केरल हाईकोर्ट में इसी तरह की याचिका लंबित है। इसके बाद अदालत ने कहा कि वह केरल हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही का इंतजार करेगी और मामले को स्थगित कर दिया।

    अदालत ने कहा,

    "फिलहाल, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। हम इसे 23 तारीख को पोस्ट करेंगे। केरल का मामला 22 तारीख को है। हम उसके बाद पोस्ट करेंगे।"

    इसके साथ ही अदालत ने मामला स्थगित कर दिया।

    केस टाइटल: बी रामकुमार आदित्यन बनाम कैबिनेट सचिव और अन्य

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