पत्नी का आधुनिक जीवन जीना, जो पति की नजर में अनैतिक है, भरण-पोषण से इनकार करने का पर्याप्त आधार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
22 April 2024 3:07 PM IST
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल में जोर देकर कहा कि पत्नी का आधुनिक जीवन, जिसे पति अनैतिक मानता हो, उसे भरण-पोषण से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है, जब तक कि यह नहीं दिखाया गया है कि पत्नी बिना पर्याप्त कारण के अपने पति से अलग रह रही है।
जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की सिंगल जज बेंच ने ने कहा कि जब तक आधुनिक जीवन जी रही पत्नी कोई अपराध नहीं कर रही है या किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं हो रही है, तब तक पति-पत्नी के बीच केवल मतभेद भरण-पोषण के मामले को प्रभावित नहीं करते हैं।
नागरथिनम बनाम राज्य, पुलिस निरीक्षक (2023) के माध्यम से, पर भरोसा करते हुए, अदालत ने दोहराया कि वह ऐसी संस्था नहीं है, जो नीति और नैतिकता पर समाज को उपदेश दे।
अदालत ने निर्णय में यह भी कि कहा कि गुजारा भत्ता के रूप में दी जाने वाली 5000/- रुपये की राशि जीवन यापन की लागत और सामान की लागत को देखते हुए अधिक नहीं है। इसलिए, प्रतिवादी-पत्नी के पास अलग-अलग कार्यवाही में गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
केस टाइटलः सुखेंद्र चतुवेदी बनाम नेहा और अन्य।
केस नंबर: Miscellaneous Criminal Case No. 54170 Of 2023
साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एमपी) 63